सुंदरनगर/मंडीः साठ वर्ष से अधिक की आयु पूरी कर चुके लोगों को वृद्धा पेंशन लगाए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए कुछ शर्तों के साथ ग्रामसभा का प्रस्ताव जरूरी है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का कोरम पूरा न होने से लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं लग पा रही है.
उपमंडल सुंदरनगर की ग्राम पंचायत रोहांडा के प्रधान प्रकाश चंद ने बताया कि 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर कुछ शर्तों के साथ बुजुर्गों को 850 रुपये प्रतिमाह वृद्धा पेंशन लगाए जाने का प्रावधान है.
प्रकाश चंद ने कहा कि कई बार ग्राम सभा का कोरम पूरा न होने के कारण बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन से वंचित रहना पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि ग्राम सभा का प्रस्ताव छोड़कर पंचायत की मीटिंग में ही इसका फैसला लिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस निर्णय पर विचार करे, ताकि 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ मिल सके.
60 वर्ष और 70 वर्ष की वृद्धा पेंशन में अंतर
आपको बताते चलें कि 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर सरकार की ओर से वृद्धा पेंशन दी जाती है, लेकिन उसके लिए परिवार की वार्षिक आय 35 हजार से कम होनी चाहिए तभी वृद्धों को 850 रुपये प्रति माह सरकार पेंशन के रूप में दिया जाता है.
वहीं, 70 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद वृद्धों को बिना किसी शर्त सरकार की ओर से 1500 रुपये माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है.