कुल्लू: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को दशहरा की रथ यात्रा में शामिल होंगे. इसके लिए अब जिला प्रशासन ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू करनी कर दी हैं. वहीं, सुरक्षा की दृष्टि को लेकर भी पुलिस प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है. ऐसे में दशहरा उत्सव में भारी भीड़ होने को लेकर डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने 1 अक्टूबर से धारा 144 लागू कर दी है. जो 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी.
डीसी आशुतोष गर्ग (Kullu Dussehra festival) ने बताया कि जिले में इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य पर भारी संख्या में देवी-देवताओं एवं लोगों के यहां एकत्रित होने की संभावना है. जिसे देखते हुए यहां असामाजिक तत्त्वों और सार्वजनिक शांति में बाधा पहुंचाने वाले, राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा जिले में बड़ी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का प्रयास किया जा सकता है.
डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने इस सम्बंध में (PM Modi visit to Kullu on October 5) दंड प्रक्रिया संहिता के, धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया है कि पुलिस, अर्धसैनिक एवं सैन्य बलों के अलावा अन्य किसी को भी, पुलिस स्टेशन कुल्लू, भुंतर व मनाली क्षेत्रों में दिनांक 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दशहरा पर्व के दौरान किसी प्रकार का हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी.
प्रत्येक चयनित प्रतिनिधि, नगर परिषद कुल्लू के सदस्यों, नगर पंचायत भुन्तर, मनाली, समस्त पंचायत प्रधान, उप-प्रधान एवं चौकीदारों एवं गृह स्वामियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे हथियार सहित कुल्लू ज़िला में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर विदेशी लोगों, प्रवासी कामगारों तथा संदिग्ध लोगों की सूचना अविलम्ब अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें. इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
धारा 144 क्या है और इसे लागू क्यों किया जाता है?: धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है. शासन यह धारा तब लागू करती है जब लोगों के इकट्ठा होने से कोई खतरा हो सकता है.
- धारा 144 और कब लगाई जाती है?
- धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है.
- सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है.
- किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगे की आशंका हो.
- धारा 144 जहां लगती है, उस इलाके में 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते.
- धारा लगने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा सकता है.
- इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है.
धारा 144 का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान: गैरकानूनी तरीके से इकट्ठे होने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है. इसके लिए अधिकतम 3 साल कैद की सजा हो सकती है.