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आभियोग सबित होने पर आरोपी को 10 साल की सजा, चरस रखने का था आरोप

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Published : Nov 17, 2019, 1:49 PM IST

कुल्लू सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार की अदालत ने 15 नवंबर को चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास सहित एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

One Lakh Fine ON Drug Smuggler in kullu

कुल्लू: अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार की अदालत ने 15 नवंबर को चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास सहित एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटने का भी निर्णय लिया गया है.

उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि 17 सितंबर 2016 को भुंतर थाना में नियुक्त हेड कॉन्स्टेबल राजपाल के नेतृत्व में भुंतर-मणिकर्ण रोड पर स्थित जछनी के पास वाहनों की चेकिंग के लिए नाकाबंदी की हुई थी. इसी बीच आरोपी ने पुलिस को देखकर चरस से भरा थैला फेंक दिया, लेकिन जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो आरोपी के बैग से 300 ग्राम चरस बरामद की गई. आरोपी की पहचान भूप सिंह निवासी भलान गांव बंजार के रुप में हुई है.

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आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले में सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद पुलिस ने कुल्लू अदालत में चालान पेश किया. जिसके बाद में आरोपी का आभियोग साबित होने पर उसे दोषी करार दिया गया.

कुल्लू: अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार की अदालत ने 15 नवंबर को चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास सहित एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटने का भी निर्णय लिया गया है.

उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि 17 सितंबर 2016 को भुंतर थाना में नियुक्त हेड कॉन्स्टेबल राजपाल के नेतृत्व में भुंतर-मणिकर्ण रोड पर स्थित जछनी के पास वाहनों की चेकिंग के लिए नाकाबंदी की हुई थी. इसी बीच आरोपी ने पुलिस को देखकर चरस से भरा थैला फेंक दिया, लेकिन जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो आरोपी के बैग से 300 ग्राम चरस बरामद की गई. आरोपी की पहचान भूप सिंह निवासी भलान गांव बंजार के रुप में हुई है.

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आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले में सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद पुलिस ने कुल्लू अदालत में चालान पेश किया. जिसके बाद में आरोपी का आभियोग साबित होने पर उसे दोषी करार दिया गया.

Intro:चरस तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर तस्कर को 10 साल का कठोर कारावासBody:

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने 15 नवंबर को चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कुल्लू पुलिस ने आरोपी को एक किलो 300 ग्राम चरस के साथ दबोचा था। उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि 17 सितंबर 2016 को भुंतर थाना में तैनात हेड कांस्टेबल राजपाल की अगुवाई में एक पुलिस टीम भुंतर-मणिकर्ण रोड पर स्थित जछनी केे पास ट्रैफिक चेकिंग पर थी। तभी एक व्यक्ति मणिकर्ण की तरफ से पैदल आ रहा था। इस दौरान जब उसने पुलिस को देखा तो वह भागने लगा और अपना बैग फेंक दिया। बाद में पुलिस ने उसे पकड़कर जब बैग की तलाशी ली तो बैग से एक किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके बारे में पूछताछ की। इसमें उसने अपना नाम भूप सिंह निवासी गांव भलान बाहु बंजार बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत भुंतर थाना में मामला दर्ज किया। सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद पुलिस ने कुल्लू की अदालत में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों व गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। Conclusion:आरोपी को एक लाख रुपये का जुर्माना देने के आदेश दिए। उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया था।
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