कुल्लू: अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार की अदालत ने 15 नवंबर को चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास सहित एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटने का भी निर्णय लिया गया है.
उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि 17 सितंबर 2016 को भुंतर थाना में नियुक्त हेड कॉन्स्टेबल राजपाल के नेतृत्व में भुंतर-मणिकर्ण रोड पर स्थित जछनी के पास वाहनों की चेकिंग के लिए नाकाबंदी की हुई थी. इसी बीच आरोपी ने पुलिस को देखकर चरस से भरा थैला फेंक दिया, लेकिन जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो आरोपी के बैग से 300 ग्राम चरस बरामद की गई. आरोपी की पहचान भूप सिंह निवासी भलान गांव बंजार के रुप में हुई है.
आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले में सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद पुलिस ने कुल्लू अदालत में चालान पेश किया. जिसके बाद में आरोपी का आभियोग साबित होने पर उसे दोषी करार दिया गया.