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कोविड-19: भोरंज के दो गांव कंटेनमेंट जोन घोषित, आवाजाही पर लगी रोक

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Published : Jul 2, 2020, 9:14 PM IST

हमीरपुर के उपमंडल भोरंज में कोरोना संक्रमित तीन मामले सामने आने के बाद दो पंचायतों के दो गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं. इन क्षेत्रों में एहतियात के लिए कर्फ्यू में दी गई ढील पर रोक लगा दी गई है.

containment zone in hamirpur
फोटो.

हमीरपुरः जिला हमीरपुर के उपमंडल भोरंज में कोरोना संक्रमित तीन मामले सामने आने के बाद दो पंचायतों के दो गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं. इन क्षेत्रों में एहतियात के लिए कर्फ्यू में दी गई ढील पर रोक लगा दी गई है.

डीसी हमीरपुर ने बताया कि पंचायत भोरंज के भोरंज भुल्ला गांव में दो और बाहन्वीं पंचायत के भरमोटी गांव में कोरोना संक्रमित का एक मामला सामने आया है. ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने और इसे फैलने से रोकने के लिए इन दोनों गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो.

इन आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या वाहन अगले आदेश तक आवाजाही नहीं कर सकेगा. सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों और वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इस क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई छूट भी खत्म कर दी गई है. लोगों को दूध, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएंगी.

इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल या वाहन से यात्रा कर सकेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा.

ये भी पढ़ें- दुबई से लौटा युवक 1 महीने बाद निकला कोरोना पॉजिटिव, नहीं थे संक्रमण के कोई लक्षण

ये भी पढ़ें- NSUI कांगड़ा ने प्रदेश सरकार से की मांग, कॉलेज छात्रों को किया जाए प्रमोट

हमीरपुरः जिला हमीरपुर के उपमंडल भोरंज में कोरोना संक्रमित तीन मामले सामने आने के बाद दो पंचायतों के दो गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं. इन क्षेत्रों में एहतियात के लिए कर्फ्यू में दी गई ढील पर रोक लगा दी गई है.

डीसी हमीरपुर ने बताया कि पंचायत भोरंज के भोरंज भुल्ला गांव में दो और बाहन्वीं पंचायत के भरमोटी गांव में कोरोना संक्रमित का एक मामला सामने आया है. ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने और इसे फैलने से रोकने के लिए इन दोनों गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो.

इन आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या वाहन अगले आदेश तक आवाजाही नहीं कर सकेगा. सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों और वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इस क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई छूट भी खत्म कर दी गई है. लोगों को दूध, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएंगी.

इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल या वाहन से यात्रा कर सकेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा.

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