हमीरपुरः पांच साल की बच्ची से रेप मामले में पीड़िता के बयान को न्यायालय में आईपीसी की धारा 164 के तहत कलमबद्ध किया गया है. कोर्ट में पीड़िता ने पुलिस थाना सदर में दिए बयान पर ही हामी भरी है. वहीं, आरोपी शख्स को पुलिस शनिवार को न्यायालय में पेश करेगी.
बता दें कि किराए के मकान में रहने वाले एक प्रवासी परिवार की पांच वर्षीय बच्ची के साथ एक शख्स ने चार दिन पूर्व दुष्कर्म किया था. वीरवार को बच्ची के पेटदर्द की शिकायत पर मामले का खुलासा हुआ. उसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई. वहीं, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है.
इस संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल का कहना है कि आईपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज करवाए गए हैं. उन्होंने कहा कि पीड़िता ने पुलिस में दिए बयान की तरह ही कोर्ट में बयान दिए हैं.
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