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कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा के बाद हमीरपुर में बढ़ी सख्ती, डीसी ने जारी किए आदेश - हमीरपुर में बढ़ी सख्ती

हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में रोजाना इजाफा हो रहा है. ऐसे में हमीरपुर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. होटल, रेस्तरां, ढाबों और रेहड़ियों में खाना परोसने पर पाबंदी लगा दी है. नेशनल हाईवे के किनारे यात्रियों और वाहन चालकों को खाना उपलब्ध करवाने वाले होटलों, रेस्तरां और ढाबों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

डीसी हमीरपुर
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Published : Aug 12, 2021, 4:08 PM IST

हीमरपुर: कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिला हमीरपुर में भी एक बार फिर सख्ती बढ़ाई जा रही है. डीसी देवश्वेता बनिक ने आदेश जारी करते हुए होटल, रेस्तरां, ढाबों और रेहड़ियों में खाना परोसने पर पाबंदी लगा दी है. इनमें अब केवल पैक्ड खाना ले जाने की ही अनुमति होगी.

नेशनल हाईवे के किनारे यात्रियों और वाहन चालकों को खाना उपलब्ध करवाने वाले होटलों, रेस्तरां और ढाबों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. कार्यालयों में बैठकों व अन्य आयोजनों के दौरान चाय-कॉफी, स्नैक्स और खाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इनमें केवल पानी और पैक्ड लंच की अनुमति होगी.

वीडियो

जिलाधीश ने खंड विकास अधिकारियों को पहले की तरह सभी पंचायत प्रधानों से रोजाना निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट लेने तथा इसे प्रेषित करने के आदेश दिए हैं. खंड विकास अधिकारी कोरोना रोधी वैक्सीन से वंचित लोगों की पंचायतवार सूची बनाकर संबंधित बीएमओ को प्रेषित करेंगे, ताकि इन लोगों की तुरंत वैक्सीनेशन की जा सके. एसडीएम को भी अपने-अपने क्षेत्रों में इन सभी गतिविधियों की निगरानी करने तथा उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

डीसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित रुप से गश्त करने तथा कोरोना संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित को कहा गया है. इसके लिए स्थानीय नगर निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जा सकता है. जिला के सभी अधिकारियों को अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में नो मास्क-नो सर्विस के नियम को सख्ती से लागू करना होगा तथा आम लोगों को इसके प्रति जागरुक करना होगा.

कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने पर एसडीएम को तुरंत स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों-कर्मचारियों की मदद से उस क्षेत्र में मिनी एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन चिह्नित करेंगे. इनमें सभी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी. पुलिस टीमों को भी प्रतिदिन अपने क्षेत्र के कम से कम 20 प्रतिशत कंटेनमेंट जोन में गश्त करनी होगी.

जिलाधीश ने बताया कि ये सभी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे. इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: kinnaur Landslide: CM ने किया घटनास्थल का दौरा, मृतकों के परिजनों को 4 लाख देगी हिमाचल सरकार

हीमरपुर: कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिला हमीरपुर में भी एक बार फिर सख्ती बढ़ाई जा रही है. डीसी देवश्वेता बनिक ने आदेश जारी करते हुए होटल, रेस्तरां, ढाबों और रेहड़ियों में खाना परोसने पर पाबंदी लगा दी है. इनमें अब केवल पैक्ड खाना ले जाने की ही अनुमति होगी.

नेशनल हाईवे के किनारे यात्रियों और वाहन चालकों को खाना उपलब्ध करवाने वाले होटलों, रेस्तरां और ढाबों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. कार्यालयों में बैठकों व अन्य आयोजनों के दौरान चाय-कॉफी, स्नैक्स और खाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इनमें केवल पानी और पैक्ड लंच की अनुमति होगी.

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जिलाधीश ने खंड विकास अधिकारियों को पहले की तरह सभी पंचायत प्रधानों से रोजाना निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट लेने तथा इसे प्रेषित करने के आदेश दिए हैं. खंड विकास अधिकारी कोरोना रोधी वैक्सीन से वंचित लोगों की पंचायतवार सूची बनाकर संबंधित बीएमओ को प्रेषित करेंगे, ताकि इन लोगों की तुरंत वैक्सीनेशन की जा सके. एसडीएम को भी अपने-अपने क्षेत्रों में इन सभी गतिविधियों की निगरानी करने तथा उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

डीसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित रुप से गश्त करने तथा कोरोना संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित को कहा गया है. इसके लिए स्थानीय नगर निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जा सकता है. जिला के सभी अधिकारियों को अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में नो मास्क-नो सर्विस के नियम को सख्ती से लागू करना होगा तथा आम लोगों को इसके प्रति जागरुक करना होगा.

कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने पर एसडीएम को तुरंत स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों-कर्मचारियों की मदद से उस क्षेत्र में मिनी एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन चिह्नित करेंगे. इनमें सभी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी. पुलिस टीमों को भी प्रतिदिन अपने क्षेत्र के कम से कम 20 प्रतिशत कंटेनमेंट जोन में गश्त करनी होगी.

जिलाधीश ने बताया कि ये सभी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे. इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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