हमीरपुर: हमीरपुर में एक वकील पर फर्जी दस्तखत करने को लेकर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. मादक पदार्थ अधिनियम में जब्त की गई गाड़ी को रिलीज करवाने के लिए एडवोकेट ने गाड़ी मालिक के फर्जी साइन किये थे. वहीं, मामला उजागर होने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना हमीरपुर में धोखाधड़ी (Lawyer booked for fraud Hamirpur) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
जानकारी के मुताबिक भोरंज क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट (cheating case registered in Hamirpur) के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया था तथा गाड़ी जब की गई थी. गाड़ी को रिलीज करवाने के लिए वकील राजेश शर्मा ने गलत तरीके से गाड़ी मालिक के साइन कर दिए थे. हालांकि गाड़ी मालिक को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वकील ने धोखाधड़ी से उसके हस्ताक्षर किए हैं.
पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर (Lawyer made fake signature) आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भोरंज क्षेत्र में एक गाड़ी को एनडीपीएस एक्ट के तहत जबत किया गया था. गाड़ी मालिक ने गाड़ी चलाने के लिए किसी व्यक्ति को दी हुई थी और वह व्यक्ति गाड़ी में मादक पदार्थ लेकर जा रहा था. वहीं, पुलिस ने मादक पदार्थ पकड़ने के साथ-साथ गाड़ी को भी जब्त कर लिया था.
गाड़ी को रिलीज करवाने के लिए गाड़ी चालक ने वकील का सहारा लिया. गाड़ी रिलीज करवाने के लिए गाड़ी मालिक के हस्ताक्षर अति अनिवार्य थे. ऐसे में बिना बताए एडवोकेट ने गाड़ी मालिक के हस्ताक्षर की जगह अपने हस्ताक्षर कर दिए. जब गाड़ी मालिक को इस बात का पता चला, तो वह साफ मुकर गया कि उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं.
ऐसे में संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज (Police station Hamirpur) किया गया है. पुलिस थाना प्रभारी हमीरपुर निर्मल सिंह का कहना है कि पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. उन्होंने कहा कि मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
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