हमीरपुर: कोविड-19 के नए वेरियंट ऑमीक्रोन की आशंका के मद्देनजर जिलाधीश देवश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं. जिलाधीश ने बताया कि कोविड के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के फैलने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष दिशा-निर्देश (Dc hamirpur issued alert on omicron) जारी किए हैं और विदेशों से आने वाले सभी लोगों की विशेष निगरानी पर बल दिया है. इसी के तहत जिला हमीरपुर में भी विशेष एहतियात बरतने के आदेश जारी किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि जिला में विदेशों से आने वाले लोगों की विशेष निगरानी की जाएगी. हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों को 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा. विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को अपने ग्राम पंचायत या नगर निकायों के पदाधिकारियों अथवा सचिवों एवं कार्यकारी अधिकारियों को सूचित करना होगा. ये पदाधिकारी और अधिकारी तुरंत संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी को विदेशों से आने वाले लोगों की सूचना देंगे. जिलाधीश ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिदिन ऐसे लोगों का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
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आदेशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों की निगरानी आशा वर्कर्स (Asha Workers In Hamirpur) के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे. सात दिन के होम क्वारंटीन के बाद खंड चिकित्सा अधिकारी इन लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट सुनिश्चित करेंगे. इनमें से कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपचार शुरू करवाना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही संक्रमित लोगों (Corona cases in himachal) के सैंपल जीनोमिक टेस्टिंग (genomic testing of corona infected) के लिए भेजे जाएंगे. इनके प्राथमिक संपर्क में आए लोगों की पहचान 12 घंटे के भीतर करनी होगी और उन्हें भी तुरंत होम क्वारंटीन करके उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे.
उपायुक्त ने पुलिस, सभी एसडीएम, सीएमओ, बीडीओ, बीएमओ, अन्य संबंधित अधिकारियों और स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना संबंधी सभी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने सभी जिलावासियों से भी कोरोना संबंधी नियमों का पालन (follow corona rules) करने की अपील की है. इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
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