हमीरपुरः जिला हमीरपुर विधानसभा के बूथ लेवल अधिकारियों को मतदान केंद्रों की मतदाता सूचि प्रदान की गई है. उन्हें बताया गया है कि मतदान सूचियों में किस तरह से व्यक्ति का नाम दर्ज करना है. नाम काटना और उसमें संशोधन करने के बारे में पूरे फॉर्म को किस तरह भरना है, और भरे हुए फॉर्म को समय समय पर बीएलओ सुपरवाइजर की चेकिंग करवाने के बाद किस तरह निवार्वाचन ऑफिस पहुंचाना है.
वहीं, नायब तहसीलदार राकेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूचियों के अतिरिक्त उन्हें मतदाता सामग्री के 6,7,8,8A फॉर्म भी उपलब्ध कराए गए हैं. साथ ही निर्देश दिया गया है कि सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्र से संबंधित गांव की समय-समय पर यात्रा करें.
इस दौरान छूटे हुए सभी पात्र उम्मीदवारों का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रारूप 6 का फार्म प्रदान करें. इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फॉर्म 7 को भर कर अपात्र उम्मीदवारों को मतदाता सूची से हटाने और फॉर्म 8 भरकर नाम में शुद्धि करवाना भी सुनिश्चित करें.
कौन से फॉर्म किसके लिए प्रयोग होंगे
बता दें कि फॉर्म 6 छुटे हुए सभी मतदान उम्मीदवारों का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चत करने के लिए उन्हें प्रारूप दिये जाएंगे. फॉर्म 7 को अपात्र उम्मीदवारों को सूचि से हटाने के लिए और फॉर्म 8 का प्रयोग सभी मतदता की नाम की सूचि भी सुनिश्चत कर सकते हैं.
मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंर्तगत सभी बीएलओ को अधिकारी और सुपरवाइजर के साथ तालमेल बिठाने के लिए कहा गया है ताकि डाटा को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में समय रहते उपलब्ध करवाया जा सके.