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मतदाता सूचि में ऐसे दर्ज होंगे लोगों के नाम, गांव-गांव जाकर BLO करेगा जांच

विधानसभा के बुथ लेवल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फॉर्म को समय समय पर बीएलओ सुपरवाइजर की चेकिंग करवाने के बाद किस तरह निवार्वाचन कार्याल पहुंचाना है. उसके बारे में भी पूरी जानकारी लोगों को देने के लिए कहा गया है.

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Published : Dec 25, 2019, 9:33 AM IST

BLO visit related villages to the polling station
बूथ लेवल अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर जांए

हमीरपुरः जिला हमीरपुर विधानसभा के बूथ लेवल अधिकारियों को मतदान केंद्रों की मतदाता सूचि प्रदान की गई है. उन्हें बताया गया है कि मतदान सूचियों में किस तरह से व्यक्ति का नाम दर्ज करना है. नाम काटना और उसमें संशोधन करने के बारे में पूरे फॉर्म को किस तरह भरना है, और भरे हुए फॉर्म को समय समय पर बीएलओ सुपरवाइजर की चेकिंग करवाने के बाद किस तरह निवार्वाचन ऑफिस पहुंचाना है.

वहीं, नायब तहसीलदार राकेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूचियों के अतिरिक्त उन्हें मतदाता सामग्री के 6,7,8,8A फॉर्म भी उपलब्ध कराए गए हैं. साथ ही निर्देश दिया गया है कि सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्र से संबंधित गांव की समय-समय पर यात्रा करें.

वीडियो रिपोर्ट

इस दौरान छूटे हुए सभी पात्र उम्मीदवारों का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रारूप 6 का फार्म प्रदान करें. इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फॉर्म 7 को भर कर अपात्र उम्मीदवारों को मतदाता सूची से हटाने और फॉर्म 8 भरकर नाम में शुद्धि करवाना भी सुनिश्चित करें.

कौन से फॉर्म किसके लिए प्रयोग होंगे
बता दें कि फॉर्म 6 छुटे हुए सभी मतदान उम्मीदवारों का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चत करने के लिए उन्हें प्रारूप दिये जाएंगे. फॉर्म 7 को अपात्र उम्मीदवारों को सूचि से हटाने के लिए और फॉर्म 8 का प्रयोग सभी मतदता की नाम की सूचि भी सुनिश्चत कर सकते हैं.

मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंर्तगत सभी बीएलओ को अधिकारी और सुपरवाइजर के साथ तालमेल बिठाने के लिए कहा गया है ताकि डाटा को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में समय रहते उपलब्ध करवाया जा सके.

ये भी पढ़ेः करसोग में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए विधायक ने की साइट विजिट, 5 जगहों का किया निरीक्षण

हमीरपुरः जिला हमीरपुर विधानसभा के बूथ लेवल अधिकारियों को मतदान केंद्रों की मतदाता सूचि प्रदान की गई है. उन्हें बताया गया है कि मतदान सूचियों में किस तरह से व्यक्ति का नाम दर्ज करना है. नाम काटना और उसमें संशोधन करने के बारे में पूरे फॉर्म को किस तरह भरना है, और भरे हुए फॉर्म को समय समय पर बीएलओ सुपरवाइजर की चेकिंग करवाने के बाद किस तरह निवार्वाचन ऑफिस पहुंचाना है.

वहीं, नायब तहसीलदार राकेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूचियों के अतिरिक्त उन्हें मतदाता सामग्री के 6,7,8,8A फॉर्म भी उपलब्ध कराए गए हैं. साथ ही निर्देश दिया गया है कि सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्र से संबंधित गांव की समय-समय पर यात्रा करें.

वीडियो रिपोर्ट

इस दौरान छूटे हुए सभी पात्र उम्मीदवारों का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रारूप 6 का फार्म प्रदान करें. इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फॉर्म 7 को भर कर अपात्र उम्मीदवारों को मतदाता सूची से हटाने और फॉर्म 8 भरकर नाम में शुद्धि करवाना भी सुनिश्चित करें.

कौन से फॉर्म किसके लिए प्रयोग होंगे
बता दें कि फॉर्म 6 छुटे हुए सभी मतदान उम्मीदवारों का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चत करने के लिए उन्हें प्रारूप दिये जाएंगे. फॉर्म 7 को अपात्र उम्मीदवारों को सूचि से हटाने के लिए और फॉर्म 8 का प्रयोग सभी मतदता की नाम की सूचि भी सुनिश्चत कर सकते हैं.

मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंर्तगत सभी बीएलओ को अधिकारी और सुपरवाइजर के साथ तालमेल बिठाने के लिए कहा गया है ताकि डाटा को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में समय रहते उपलब्ध करवाया जा सके.

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Intro:मतदान केंद्र से संबंधित गांव को समय-समय पर यात्रा करें बूथ लेवल अधिकारी
barsar hamirpur
निर्वाचन विभाग द्वारा बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में हमीरपुर विधानसभा के बूथ लेवल अधिकारियों को मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों प्रदान सूचना प्रदान की गई। उन्हें मतदाता सूचियों में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज करने, नाम काटने या उसमें संशोधन करने बारे पूरे फार्म को भरने तथा समय-समय पर भरे हुए फार्म को बीएलओ सुपरवाइजर की चेकिंग के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में पहुंचाने हेतु निर्देश दिए गए। Body:बयान
नायब तहसीलदार राकेश कुमार ने कहा की मतदाता सूचियों के अतिरिक्त उन्हें मतदाता सामग्री के फार्म 6,7,8,8 इत्यादि भी उपलब्ध कराए गए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्र से संबंधित गांव को समय-समय पर यात्रा करें और छूटे हुए सभी पात्र उम्मीदवारों का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रारूप 6 प्रदान करें।Conclusion: इस दौरान निर्फादेश दिए गए कि फार्र्म 7 को भर कर अपात्र उम्मीदवारों को मतदाता सूची से हटाने तथा फार्म 8 भरकर नाम में शुद्धि करवाना भी सुनिश्चित करें। क्योंकि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्र्तगत सभी बीएलओ को डेजिग्नेटिड ऑफीसर एंड सुपरवाइजर के साथ तालमेल बिठाने के लिए कहा गया है ताकि डाटा को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में समयबद्ध उपलब्ध करवाया जा सके।

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