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अब 50 रुपये में मिल सकेगा भरपेट भोजन, डीसी कांगड़ा ने निर्धारित किए जरूरी वस्तुओं के दाम

जिला दंडाधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किए हैं. जिला कांगड़ा का कोई भी व्यापारी और निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं ले सकेगा.

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Published : Sep 2, 2020, 4:26 PM IST

DC Rakesh Kumar Prajapati set the grocer sale price of essential goods in kangra
जिला दंडाधिकारी राकेश कुमार प्रजापति

धर्मशाला: जिले में अब दुकानदार लोगों से वस्तुओं के ज्यादा दाम नहीं वसूल सकेंगे. बुधवार को डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने जरूरी वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य कर सहित निर्धारित किए हैं. साथ ही डीसी ने कहा कि यदि कोई भी व्यापारी निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूलते हुए पकड़ा जाता है तो प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा.

उन्होंने होटलों/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना, सब्जियां, जिसमें पूरी खुराक दाल सब्जी एवं चावल/चपाती प्रति खुराक 60 रुपए, स्पेशल सब्जी आलू-मटर, सफेद चने, राजमाह, आलू-गोभी, पालक, आलू, बैंगन, भर्था, भिंडी प्रति प्लेट 50 रुपए. दाल फ्राई प्रति प्लेट 40 रुपए, मटर-पनीर एवं पालक-पनीर प्रति प्लेट 60 रुपए, चिकन करी, मुर्गा पक्का हुआ.

प्रति प्लेट 80 रुपए, मीट पका हुआ तरी सहित प्रति प्लेट 100 रुपए, तवा चपाती 5 रुपए, तन्दूरी चपाती 7 रूपये, परांठा भरा हुआ अचार सहित 20 रुपए, दो पूरी चने सहित प्रति प्लेट 30 रुपए निर्धारित किए हैं.

इसके अलावा मीट बकरा, मेढ़ा प्रति किलोग्राम 400 रुपए, मुर्गा बॉइलर, ड्रैस्ड प्रति किलोग्राम 180 रुपए, मीट सूअर प्रति किलोग्राम 250 रुपए, मछली कच्ची 250 रुपये प्रति किलोग्राम और मछली तली हुई 300 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है.

राकेश प्रजापति ने बताया कि हलवाईयों/ग्वालों को बेचा जाने वाला कच्चा दूध प्रति लीटर 45 रुपए, पैकेट दूध सभी ब्रांड का अंकित मूल्य पर और दही प्रति किलोग्राम 55 रुपए. साथ ही दही पैकेट सभी ब्रांड का पैकेट पर अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा.

वहीं, पनीर खुला दूसरे राज्यों से आयातित और स्थानीय पनीर प्रति किलोग्राम 250 रुपए बेचा जाएगा. इसके अलावा ठंडे पेय पदार्थों में सभी बोतल वाले पेय कंपनी की ओर से निर्धारित बोतलों पर अंकित मूल्य/जिला दंडाधिकारी के निर्धारित लाभांश में से जो भी कम हो, पर बेचा जाएगा. उपायुक्त ने बताया कि सभी खाद्य वस्तुओं की निर्धारित दरें पर्यटन विभाग व उनके पास पंजीकृत होटल एवं रेस्तराओं में लागू नहीं होंगी.

उन्होंने सभी परचून दुकानदारों, होटल, ढाबा मालिक एवं मीट और मछली विक्रेताओं से अपने-अपने व्यापारिक परिसरों के बाहर ग्राहक की जानकारी को लिए रेट लिस्टें, जोकि हिन्दी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी गई थी. साथ ही दुकानदार की ओर से दिनांक सहित हस्ताक्षरित हों, को लगाने के निर्देश दिए. यह दरें आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगी.

धर्मशाला: जिले में अब दुकानदार लोगों से वस्तुओं के ज्यादा दाम नहीं वसूल सकेंगे. बुधवार को डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने जरूरी वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य कर सहित निर्धारित किए हैं. साथ ही डीसी ने कहा कि यदि कोई भी व्यापारी निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूलते हुए पकड़ा जाता है तो प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा.

उन्होंने होटलों/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना, सब्जियां, जिसमें पूरी खुराक दाल सब्जी एवं चावल/चपाती प्रति खुराक 60 रुपए, स्पेशल सब्जी आलू-मटर, सफेद चने, राजमाह, आलू-गोभी, पालक, आलू, बैंगन, भर्था, भिंडी प्रति प्लेट 50 रुपए. दाल फ्राई प्रति प्लेट 40 रुपए, मटर-पनीर एवं पालक-पनीर प्रति प्लेट 60 रुपए, चिकन करी, मुर्गा पक्का हुआ.

प्रति प्लेट 80 रुपए, मीट पका हुआ तरी सहित प्रति प्लेट 100 रुपए, तवा चपाती 5 रुपए, तन्दूरी चपाती 7 रूपये, परांठा भरा हुआ अचार सहित 20 रुपए, दो पूरी चने सहित प्रति प्लेट 30 रुपए निर्धारित किए हैं.

इसके अलावा मीट बकरा, मेढ़ा प्रति किलोग्राम 400 रुपए, मुर्गा बॉइलर, ड्रैस्ड प्रति किलोग्राम 180 रुपए, मीट सूअर प्रति किलोग्राम 250 रुपए, मछली कच्ची 250 रुपये प्रति किलोग्राम और मछली तली हुई 300 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है.

राकेश प्रजापति ने बताया कि हलवाईयों/ग्वालों को बेचा जाने वाला कच्चा दूध प्रति लीटर 45 रुपए, पैकेट दूध सभी ब्रांड का अंकित मूल्य पर और दही प्रति किलोग्राम 55 रुपए. साथ ही दही पैकेट सभी ब्रांड का पैकेट पर अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा.

वहीं, पनीर खुला दूसरे राज्यों से आयातित और स्थानीय पनीर प्रति किलोग्राम 250 रुपए बेचा जाएगा. इसके अलावा ठंडे पेय पदार्थों में सभी बोतल वाले पेय कंपनी की ओर से निर्धारित बोतलों पर अंकित मूल्य/जिला दंडाधिकारी के निर्धारित लाभांश में से जो भी कम हो, पर बेचा जाएगा. उपायुक्त ने बताया कि सभी खाद्य वस्तुओं की निर्धारित दरें पर्यटन विभाग व उनके पास पंजीकृत होटल एवं रेस्तराओं में लागू नहीं होंगी.

उन्होंने सभी परचून दुकानदारों, होटल, ढाबा मालिक एवं मीट और मछली विक्रेताओं से अपने-अपने व्यापारिक परिसरों के बाहर ग्राहक की जानकारी को लिए रेट लिस्टें, जोकि हिन्दी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी गई थी. साथ ही दुकानदार की ओर से दिनांक सहित हस्ताक्षरित हों, को लगाने के निर्देश दिए. यह दरें आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगी.

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