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सावधान! शहर में गंदगी फैलाई तो भरना होगा चालान, नगर परिषद बिलासपुर ने लिया ये फैसला

बिलासपुर शहर में अब कोई भी व्यक्ति गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है तो उसका चालान कटेगा. चालान की राशि ढाई सौ रूपए से लेकर दस हजार रूपए तक (City Council Bilaspur will collect fine) तय की गई है. नगर परिषद बिलासपुर ने जनता को इस बारे में सख्त हिदायत दी है.

City Council Bilaspur
नगर परिषद बिलासपुर
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Published : Apr 27, 2022, 5:42 PM IST

बिलासपुर: बिलासपुर शहर में अब कोई भी व्यक्ति गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है तो उसका चालान कटेगा. चालान की राशि ढाई सौ रूपए से लेकर दस हजार रूपए तक तय की गई है. इस बाबत नगर परिषद बिलासपुर ने जनता (uncleanliness in bilaspur city) को सख्त हिदायत दी है और आग्रह भी किया है कि कोई भी सड़क में या आस-पास खूले में कूड़ा न फेंकें. आपका अपना शहर है इसे साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान दें. यह अपील नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने जनता से की है.

उन्होंने बताया कि नगर परिषद ने बिलासपुर शहर को नीट एंड क्लीन बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लिए हैं. बार-बार आग्रह करने के बावजूद लोग गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते (City Council Bilaspur will collect fine) नगर परिषद ने ये फैसला लिया है. गंदगी फैलाते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को ढाई सौ से लेकर दस हजार रूपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान लागू किया गया है. वहीं, बुधवार को शहर में साफ सफाई अभियान चलाया गया.

उन्होंने बताया कि नगर परिषद बिलासपुर द्वारा समय-समय पर सफाई अभियान चलाया जाता है. दरअसल, शहर के नाले गंदगी से अटे पड़े हैं, जिसके मद्देनजर सभी नालों की साफ सफाई करने (City Council Bilaspur will collect fine) का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है. बार-बार जनता से गंदगी न फैलाने का आग्रह किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग नहीं मान रहे. ऐसे में अब गंदगी फैलाने वालों के साथ सख्त रवैया अपनाया जाएगा.

होर्डिंग्स लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति- इसके साथ ही शहर में होर्डिंग्स लगाने के लिए संबंधित फर्म को पहले अनुमति लेनी होगी और तय फीस जमा करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी. नगर परिषद ने शहर में लगाए गए होर्डिंग्स हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यदि कोई मनमाने ढंग से ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

बिलासपुर: बिलासपुर शहर में अब कोई भी व्यक्ति गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है तो उसका चालान कटेगा. चालान की राशि ढाई सौ रूपए से लेकर दस हजार रूपए तक तय की गई है. इस बाबत नगर परिषद बिलासपुर ने जनता (uncleanliness in bilaspur city) को सख्त हिदायत दी है और आग्रह भी किया है कि कोई भी सड़क में या आस-पास खूले में कूड़ा न फेंकें. आपका अपना शहर है इसे साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान दें. यह अपील नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने जनता से की है.

उन्होंने बताया कि नगर परिषद ने बिलासपुर शहर को नीट एंड क्लीन बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लिए हैं. बार-बार आग्रह करने के बावजूद लोग गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते (City Council Bilaspur will collect fine) नगर परिषद ने ये फैसला लिया है. गंदगी फैलाते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को ढाई सौ से लेकर दस हजार रूपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान लागू किया गया है. वहीं, बुधवार को शहर में साफ सफाई अभियान चलाया गया.

उन्होंने बताया कि नगर परिषद बिलासपुर द्वारा समय-समय पर सफाई अभियान चलाया जाता है. दरअसल, शहर के नाले गंदगी से अटे पड़े हैं, जिसके मद्देनजर सभी नालों की साफ सफाई करने (City Council Bilaspur will collect fine) का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है. बार-बार जनता से गंदगी न फैलाने का आग्रह किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग नहीं मान रहे. ऐसे में अब गंदगी फैलाने वालों के साथ सख्त रवैया अपनाया जाएगा.

होर्डिंग्स लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति- इसके साथ ही शहर में होर्डिंग्स लगाने के लिए संबंधित फर्म को पहले अनुमति लेनी होगी और तय फीस जमा करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी. नगर परिषद ने शहर में लगाए गए होर्डिंग्स हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यदि कोई मनमाने ढंग से ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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