ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट हिमाचल के डीजीपी को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

SC agrees to hear plea of Himachal DGP Sanjay Kundu: डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने के हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. संजय कुंडू ने हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. हालांकि उससे पहले ही हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है. पढ़ें पूरा मामला

संजय कुंडू की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
संजय कुंडू की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 2, 2024, 12:17 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुंडू की उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से हटाए जाने को चुनौती दी है.

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को कुंडू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों पर संज्ञान लिया. इसके बाद पीठ याचिका पर बुधवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गई.

कुंडू का पक्ष रखते हुए रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी की दलील नहीं सुनी और 26 दिसंबर को राज्य सरकार को उन्हें अन्य पद पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. शीर्ष न्यायालय ने शुरुआत में कहा कि वह याचिका पर आज ही सुनवाई करेगा. बाद में उसने रोहतगी की दलीलों पर संज्ञान लिया और याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की.

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कुंडू को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था. उन्हें आयुष विभाग में प्रधान सचिव के पद पर तैनात किया गया है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हटाने का निर्देश दिया था, ताकि वे एक कारोबारी की जान को खतरे संबंधी शिकायत की जांच को प्रभावित न कर सकें.

ये भी पढ़ें: संजय कुंडू अब नहीं रहेंगे डीजीपी, सरकार ने लगाया आयुष विभाग का प्रधान सचिव, नए पुलिस प्रमुख पर जल्द होगा फैसला

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुंडू की उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से हटाए जाने को चुनौती दी है.

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को कुंडू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों पर संज्ञान लिया. इसके बाद पीठ याचिका पर बुधवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गई.

कुंडू का पक्ष रखते हुए रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी की दलील नहीं सुनी और 26 दिसंबर को राज्य सरकार को उन्हें अन्य पद पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. शीर्ष न्यायालय ने शुरुआत में कहा कि वह याचिका पर आज ही सुनवाई करेगा. बाद में उसने रोहतगी की दलीलों पर संज्ञान लिया और याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की.

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कुंडू को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था. उन्हें आयुष विभाग में प्रधान सचिव के पद पर तैनात किया गया है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हटाने का निर्देश दिया था, ताकि वे एक कारोबारी की जान को खतरे संबंधी शिकायत की जांच को प्रभावित न कर सकें.

ये भी पढ़ें: संजय कुंडू अब नहीं रहेंगे डीजीपी, सरकार ने लगाया आयुष विभाग का प्रधान सचिव, नए पुलिस प्रमुख पर जल्द होगा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.