चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरण की इस अर्जी पर शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया कि उसे 10सितंबर, 2018 से वेल्लोर जेल में अवैध हिरासत में रखा जा रहा है.
अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उसने कहा कि उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने उसे रिहा करने की मंत्रिपरिषद की नौ सितंबर, 2018 की सलाह नहीं मानी.
न्यायमूर्ति आर सुब्बैया और न्यायमूर्ति आर पोंगिअप्पन की खंडपीठ ने अतिरिक्त जन अभियोजक को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 7 जनवरी, 2020 तय की.
नलिनी ने 1980 के मारू राम्स मामले का हवाला दिया जिसमें संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य सरकार की सलाह राज्य के प्रमुख के लिए बाध्यकारी होगी.
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड में नलिनी, उसके पति मुरूगन और पांच अन्य मुजरिम उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. राजीव गांधी का 21 मई, 1991 को श्रीपेरूम्बदुर के समीप एक चुनाव रैली में बम विस्फोट में निधन हो गया था.