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यमुनानगर- डीटीपी का पीला पंजा, 6 दुकानों सहित 5 डीपीसी और आरसीसी को किया ध्वस्त - यमुनानगर डीटीपी एक्शन

जगाधरी पावंटा नेशनल हाईवे के किनारे भीलपुरा के पास अवैध निर्माण पर शहरी योजनाकार अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए छह दुकानों सहित पांच डीपीसी और आरसीसी की सड़क को तोड़ दिया.

Urban planner officer takes action on six shops along the Jagadhri Pavanta National Highway
डीटीपी का पीला पंजा, छह दुकानों सहित पांच डीपीसी और आरसीसी को किया ध्वस्त
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Published : Apr 1, 2021, 10:33 AM IST

यमुनानगर: जगाधरी पावंटा नेशनल हाईवे के किनारे शहरी योजनाकार विभाग की ओर से तोड़फोड़ कार्रवाई की गई. बता दें कि तोड़फोड़ में छह दुकानों सहित पांच डीपीसी और आरसीसी की सड़क को ध्वस्त किया गया है. साथ ही इस दौरान प्लाट धारकों द्वारा कोई हंगामा न हो इसके लिए पुलिस फोर्स भी बुलाई गई थी.

शहरी योजनाकार अधिकारी अमित मधोलिया बताया कि जगाधरी पावंटा नेशनल हाईवे के किनारे भीलपुरा गांव के पास बिना कागजात के कॉलोनी काटी गई थी जिस पर लोगों ने निर्माण भी शुरू कर दिए थे. इसलिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी जोगेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया.

ये भी पढ़ें-अंबाला: अनाज मंडी के नजदीक बनी झुग्गियों पर चला पीला पंजा

वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने तर्क दिया कि जब यह क्षेत्र डीटीपी विभाग के अधीन है, तो तहसील में रिहायशी और दुकानों की रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए थी. रजिस्ट्री के बाद ही लोगों ने निर्माण शुरू किया है. डीटीपी अमित मधोलिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस प्रकार के क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त करते समय पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए.

यमुनानगर: जगाधरी पावंटा नेशनल हाईवे के किनारे शहरी योजनाकार विभाग की ओर से तोड़फोड़ कार्रवाई की गई. बता दें कि तोड़फोड़ में छह दुकानों सहित पांच डीपीसी और आरसीसी की सड़क को ध्वस्त किया गया है. साथ ही इस दौरान प्लाट धारकों द्वारा कोई हंगामा न हो इसके लिए पुलिस फोर्स भी बुलाई गई थी.

शहरी योजनाकार अधिकारी अमित मधोलिया बताया कि जगाधरी पावंटा नेशनल हाईवे के किनारे भीलपुरा गांव के पास बिना कागजात के कॉलोनी काटी गई थी जिस पर लोगों ने निर्माण भी शुरू कर दिए थे. इसलिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी जोगेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया.

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वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने तर्क दिया कि जब यह क्षेत्र डीटीपी विभाग के अधीन है, तो तहसील में रिहायशी और दुकानों की रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए थी. रजिस्ट्री के बाद ही लोगों ने निर्माण शुरू किया है. डीटीपी अमित मधोलिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस प्रकार के क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त करते समय पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए.

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