रोहतक: जिला कोर्ट रोहतक (District Court Rohtak) ने खरावड़ गांव में 3 साल पहले हुए हत्याकांड के मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जान से मारने की धमकी देने पर 7 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. एडीजे डॉक्टर गगनगीत कौर की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.
गौरतलब है कि खरावड़ गांव निवासी संतरा देवी ने 1 जनवरी 2019 को पुलिस में शिकायत दी थी कि उसके सबसे छोटी बेटी पिंकी (30) की शादी 16 साल पहले झज्जर जिले के गांव बराही निवासी सुरेंद्र उर्फ सोनू के साथ हुई थी. पिंकी को 13 साल की बेटी व 10 साल का बेटा है. बेटी खेड़ी साध के पास निजी अस्पताल में नौकरी करती थी. नौकरी के कारण पिंकी मायके खरावड़ गांव में रहती थी, जबकि दोनों बच्चे अपने दादा-दादी के पास रहते थे.
पिंकी के मायके में रहने के कारण दामाद सोनू उर्फ सुरेंद्र अक्सर उससे झगड़ा करता था. कई बार सुरेंद्र भी खरावड़ आ जाता था. 31 दिसंबर 2018 को रात करीब सात बजे दामाद का फोन आया कि उनका खाना मत बनाना. बाहर नए साल का जश्न मनाएंगे और बाहर ही खाना खाएंगे. वह पिंकी को निजी अस्पताल से ही साथ लेकर जा रहा है.
ये भी पढ़ें- रोहतकः सनसिटी हाइट्स में ई ब्लॉक की छठी मंजिल से नीचे गिरी लिफ्ट, और फिर...
देर रात तक जब पिंकी घर नहीं आई तो उसने फोन किया. पिंकी ने फोन नहीं उठाया. साथ ही थोड़ी देर बाद सोनू का भी फोन बंद हो गया. वह अपने बेटे सुनील को साथ लेकर बाहर आई. एक कमरे का दरवाजा बंद था. अंदर से पिंकी व सोनू के बीच झगड़े की आवाज आ रही थी. कई बार आवाज लगाने पर सोनू ने दरवाजा खोला तो उसके हाथ में चाकू था. बोला आज जो सामने आएगा, उसे मार दूंगा. इसके बाद मौके से फरार हो गया.
अंदर जाकर देखा तो पिंकी तड़प रही थी. उनके सामने ही उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने पिंकी की मां के बयान पर उसके पति सुरेंद्र उर्फ सोनू व देवर कालू के खिलाफ केस दर्ज किया था. जांच में कालू को पुलिस ने क्लीनचिट दे दी थी. तभी से सुरेंद्र उर्फ सोनू के खिलाफ हत्या का केस चल रहा था. गुरुवार को अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
ये भी पढ़ें- महम कांड में अभय चौटाला के खिलाफ नहीं चलेगा हत्या का मुकदमा