पंचकूला: जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में शनिवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में चार आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट द्वारा चार्ज प्रेम किए गए. वहीं कोर्ट ने चारों आरोपियों पर लगी देशद्रोह और आर्म्स एक्ट की धारा को भी हटा दिया.
7 मार्च को होगी अगली सुनवाई
इसके अलावा आईपीसी की धारा 120b, 148, 149, 186, 188, 307, 395, 427, 450, 151 के तहत चारों आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए गए. बचाव पक्ष वकील सतीश कादयान ने बताया कि सुनवाई में 3 आरोपियों को छोड़ अन्य सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे. वकील ने बताया कि अब अगली सुनवाई में इस मामले में गवाहियां शुरू होंगी. वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 7 मार्च को होगी.
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आपको बता दें कि हिंसा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, आदेशों के उल्लंघन करने और हत्या के प्रयास सहित कई आरोप आरोपियों पर लगाए गए हैं. पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के रोहतक स्थित निवास स्थान में आगजनी और पारिवारिक सदस्यों को मारने की कोशिश करने के भी आरोप लगे थे. चार्जशीट में जाट आंदोलन के दौरान हिंसा में करीब 14 करोड़ रुपये के माली नुकसान का भी जिक्र किया गया है.