पंचकूला: जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में गुरुवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में 4 आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी आरोपी पेश हुए. सुनवाई में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए गए.
बचाव पक्ष के वकील सतीश कादयान ने बताया कि सुनवाई में आज 4 आरोपी हाजरी माफी पर थे, जबकि मामले में 57 आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट ने आज सुनवाई में चार्ज फ्रेम किए और इन 57 आरोपियों पर लगी देशद्रोह और आर्म एक्ट की धारा को कोर्ट ने हटाया है.
12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
वकील ने बताया कि जो आरोपी आज हाजरी माफी पर रहे, उन पर चार्ज 12 फरवरी को तय किए जाएंगे. मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी. आपको बता दें कि कोर्ट ने आरोपियों पर IPC की धारा 120 बी,148 ,149 ,186, 188 ,307, 395 ,427 ,436, 450 ,151 के तहत चार्ज फ्रेम किए हैं.
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जानिए क्या है मामला ?
गौरतलब है कि हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में धरना दिया गया था और धरना बाद में हिंसक हो गया था. इसी हिंसा के दोराम 19 फरवरी को रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी. जब आगजनी हुई, कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे. उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी. हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में केस दर्ज किया था.बाद में ये मामला सीबीआई को रेफर कर दिया गया था.