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हरियाणा में लीगल मोबाइल वैन का शुभारंभ, इन लोगों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सुविधाएं - law awareness

हरियाणा में पलवल से लीगल मोबाइल वैन को हरी झंडी दी गई. यह मोबाइल वैन अगले एक महीने तक सभी जिलों का दौरा करेगी. इस अभियान का उद्देश्य लोगों को कानून और अपने अधिकार के प्रति जागरुक करना होगा.

mobile van
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Published : Aug 3, 2019, 3:38 PM IST

पलवल: हरियाणा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला न्यायिक परिसर पलवल से लीगल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मोबाइल वैन का उद्देश्य लोगों को कानून के प्रति जागरुक करना है.

लीगल वैन का शुभारंभ

जागरुकता अभियान का शुभारंभ

इस जागरुकता अभियान का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा के निर्देशन पर हुआ. इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव पीयूष शर्मा भी मौजूद थे.

इन लोगों को मिलेगा इस अभियान का फायदा

इस अभियान के माध्यम से लोगों को कानूनी जानकारी और मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी. इस अभियान के तहत वहीं लोग इसका फायदा उठा सकेंगे जिनकी सालाना आय तीन लाख रूपए से कम हो या अगर आप पिछड़े,अनुसूचित जाति व जनजाति से आदि. इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को भी कानूनी सेवा लेने का अधिकार होगा. जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत है वह भी कानूनी सेवा प्राप्त कर सकेगा.

ग्रामीणों को जागरुक करना उद्देश्य

इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि पलवल के सभी ग्रामीणों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा. यह मोबाइल वैन एक महीने तक जिले के सभी गांवों का दौरा करेगी.

पलवल: हरियाणा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला न्यायिक परिसर पलवल से लीगल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मोबाइल वैन का उद्देश्य लोगों को कानून के प्रति जागरुक करना है.

लीगल वैन का शुभारंभ

जागरुकता अभियान का शुभारंभ

इस जागरुकता अभियान का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा के निर्देशन पर हुआ. इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव पीयूष शर्मा भी मौजूद थे.

इन लोगों को मिलेगा इस अभियान का फायदा

इस अभियान के माध्यम से लोगों को कानूनी जानकारी और मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी. इस अभियान के तहत वहीं लोग इसका फायदा उठा सकेंगे जिनकी सालाना आय तीन लाख रूपए से कम हो या अगर आप पिछड़े,अनुसूचित जाति व जनजाति से आदि. इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को भी कानूनी सेवा लेने का अधिकार होगा. जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत है वह भी कानूनी सेवा प्राप्त कर सकेगा.

ग्रामीणों को जागरुक करना उद्देश्य

इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि पलवल के सभी ग्रामीणों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा. यह मोबाइल वैन एक महीने तक जिले के सभी गांवों का दौरा करेगी.

Intro:एंकर : पलवल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने शनिवार को जिला न्यायिक परिसर पलवल से लींगल मोबाईल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव पीयूष शर्मा भी मौजूद थे। Body:वीओं : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लीगल मोबाइल वैन चलाई गई है। मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को यह जानकारी प्रदान की जाएगी कि मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना आपका संवैधानिक व कानूनी अधिकार है। मोबाइल टीम लोगों को जागरूक करेगी कि यदि आपकी सालाना आय तीन लाख रूपए से कम हो, अगर आप पिछड़े,अनुसूचित जाति व जनजाति से है। तो आप मुफ्त कानूनी सेवा के हकदार है। महिलाओं और बच्चों को भी कानूनी सेवा लेने का अधिकार है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत है वह भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सेवा प्राप्त कर सकता है। मानसिक रोगियों,अपंग व्यक्ति,औद्योगिक कर्मचारी,स्वतंत्रा सेनानी व उनके आश्रित,बाढ ग्रस्त व भूकंप पीडि़तों को भी कानूनी सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। यदि आप जनहित याचिका केस दर्ज करना चहाते है तो आपकों भी निशुल्क कानूनी सेवा पाने का अधिकार है। जिले के वरिष्ठï नागरिक भी मुफ्त कानूनी सेवा प्राप्त कर सकते है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि यह मोबाइल वैन पलवल के सभी गांवों में जाएगी और ग्रामीणों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगी। इसके अलावा कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। यह मोबाइल वैन एक महीने तक जिले के सभी गांवों का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि निश्चिततौर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए गए इस प्रोग्राम का लाभ लोगों को होगा।

बाइट : अशोक कुमार वर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश पलवल
Conclusion:पलवल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने शनिवार को जिला न्यायिक परिसर पलवल से लींगल मोबाईल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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