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शेखपुरा तिहरे हत्याकांड में 8 आरोपी दोषी करार, 5 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

हांसी के शेखपुरा में हुए तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अब पांच मार्च को कोर्ट इन आरोपियों को सजा सुनाएगी. सुनाई जाएगी सजा

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Published : Mar 2, 2021, 8:40 PM IST

शेखपुरा तिहरा हत्याकांड
शेखपुरा तिहरे हत्याकांड में 8 आरोपी दोषी करार

हिसार: हांसी के शेखपुरा गांव में लगभग चार साल पहले फाग के दिन हुए तिहरे हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है. अब पांच मार्च को इन दोषियों को सजा सुनाई जाएगी.

बता दें कि इस मामले में डीएसपी भगवानदास सहित 24 लोगों पर आरोप लगे थे. इसके चलते डीएसपी भगवानदास ने सर्विस रिवॉल्वर से पंचकूला में आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने इस मामले में पिछले वर्ष 22 अगस्त को चार्जशीट पेश की थी.

मामले में आठ आरोपी दोषी करार

मंगलवार को वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने इस मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान शेखपुरा गांव के अजीत, कृष्ण, रामफल, संदीप, अशोक, उमेद, सुभाष और दलेल को तीन लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार दिया.

क्या है मामला?

गौरतलब है कि इस मामले में शेखपुरा निवासी संजय ने हांसी थाना में शिकायत दी थी. जानकारी के अनुसार 17 मार्च 2017 को फाग के दिन शेखपुरा गांव में दो गुटों में आपसी झगड़ा हुआ था. उस दौरान एक गुट के मुकेश, प्रदीप और रामकुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को 23 लोगों की नाम सहित और 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.

ये भी पढ़िए: करनाल की 14 साल की रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी गर्भ गिराने की अनुमति

उस दौरान डीएसपी भगवानदास पर भी आरोप लगाए गए थे. ऐसे में इस मामले की जांच एसआइटी द्वारा की गई थी. फिर भी शेखपुरा गांव में दोनों गुटों के बीच विवाद चलता रहा. जिसके बाद अब इस मामले में आठ लोगों को दोषी करार दिया गया है.

हिसार: हांसी के शेखपुरा गांव में लगभग चार साल पहले फाग के दिन हुए तिहरे हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है. अब पांच मार्च को इन दोषियों को सजा सुनाई जाएगी.

बता दें कि इस मामले में डीएसपी भगवानदास सहित 24 लोगों पर आरोप लगे थे. इसके चलते डीएसपी भगवानदास ने सर्विस रिवॉल्वर से पंचकूला में आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने इस मामले में पिछले वर्ष 22 अगस्त को चार्जशीट पेश की थी.

मामले में आठ आरोपी दोषी करार

मंगलवार को वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने इस मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान शेखपुरा गांव के अजीत, कृष्ण, रामफल, संदीप, अशोक, उमेद, सुभाष और दलेल को तीन लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार दिया.

क्या है मामला?

गौरतलब है कि इस मामले में शेखपुरा निवासी संजय ने हांसी थाना में शिकायत दी थी. जानकारी के अनुसार 17 मार्च 2017 को फाग के दिन शेखपुरा गांव में दो गुटों में आपसी झगड़ा हुआ था. उस दौरान एक गुट के मुकेश, प्रदीप और रामकुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को 23 लोगों की नाम सहित और 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.

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उस दौरान डीएसपी भगवानदास पर भी आरोप लगाए गए थे. ऐसे में इस मामले की जांच एसआइटी द्वारा की गई थी. फिर भी शेखपुरा गांव में दोनों गुटों के बीच विवाद चलता रहा. जिसके बाद अब इस मामले में आठ लोगों को दोषी करार दिया गया है.

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