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गुरुग्राम नगर निगम का दुकानदारों को निर्देश, सामाजिक दूरी सबसे जरूरी

गुरुग्राम नगर निगम ने दुकानदारों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं. निगम आयुक्त ने कहा है कि जो भी दुकान खोली जाएगी वो सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करेगी, नहीं तो दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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Published : May 3, 2020, 10:14 PM IST

गुरुग्राम: नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने आज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में विशेष रूप से मार्केट क्षेत्रों में दुकानदारों के लिए सामाजिक दूरी यानी 2 गज की दूरी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है.

इसके साथ दुकानदारों को दस्ताने एवं मास्क पहनना आवश्यक होगा. उन्होंने बताया कि वातानुकूलित दुकानों के बाहर खड़े गार्डों के पास सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग होना भी जरूरी है और दुकानदार और सेल्समेन को भी मास्क और दस्तानों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि एक बार में दुकान के अंदर 5 ग्राहकों से ज्यादा ना हो. दुकानदारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां आने वाले ग्राहक लाइन में एक दूसरे पर कम से कम 6 फुट की दूरी पर खड़े हों.

वहीं दुकानों के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर अस्थाई बैरियर और थर्मल स्कैनिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी. ग्राहकों के लिए भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो अपने वाहनों को दुकानों के बाहर पार्क ना करें बल्कि इन्हें पार्किंग स्थलों पर पार्क करके आएं.

उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति, गंभीर बीमारी वाले, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे मार्केट क्षेत्रों में नहीं जा सकते. इसके साथ ही नागरिकों को इस बारे में भी जागरूक किया जाए कि वो ज्यादा संख्या में मार्केट क्षेत्रों में ना आएं और एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति मार्केट में आए.

गुरुग्राम: नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने आज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में विशेष रूप से मार्केट क्षेत्रों में दुकानदारों के लिए सामाजिक दूरी यानी 2 गज की दूरी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है.

इसके साथ दुकानदारों को दस्ताने एवं मास्क पहनना आवश्यक होगा. उन्होंने बताया कि वातानुकूलित दुकानों के बाहर खड़े गार्डों के पास सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग होना भी जरूरी है और दुकानदार और सेल्समेन को भी मास्क और दस्तानों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि एक बार में दुकान के अंदर 5 ग्राहकों से ज्यादा ना हो. दुकानदारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां आने वाले ग्राहक लाइन में एक दूसरे पर कम से कम 6 फुट की दूरी पर खड़े हों.

वहीं दुकानों के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर अस्थाई बैरियर और थर्मल स्कैनिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी. ग्राहकों के लिए भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो अपने वाहनों को दुकानों के बाहर पार्क ना करें बल्कि इन्हें पार्किंग स्थलों पर पार्क करके आएं.

उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति, गंभीर बीमारी वाले, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे मार्केट क्षेत्रों में नहीं जा सकते. इसके साथ ही नागरिकों को इस बारे में भी जागरूक किया जाए कि वो ज्यादा संख्या में मार्केट क्षेत्रों में ना आएं और एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति मार्केट में आए.

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