फतेहाबाद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत (Fatehabad District Court) ने फतेहाबाद में महिला की हत्या कर लाश को खुर्द-बुर्द करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई (Life imprisonment for murder of woman) है. अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा है कि जुर्माना ना भरने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा और भुगतनी पड़ेगी.
बता दें कि दोषी पर 2017 में हत्या का मामला दर्ज हुआ था. जानकारी के मुताबिक बिहार के पैकपार क्षेत्र (Fatehabad Packpar Area) के रहने वाले मुस्ताक के खिलाफ भटूकलां पुलिस ने 3 नवंबर 2017 को आईपीसी की धारा 302 व 201 के तहत मामला दर्ज किया था. दरअसल, पुलिस को भटूकलां के रहने वाले इन्द्रसेन ने सूचना दी थी कि सूलीखेड़ा रोड पर पेट्रोल पंप के पास रेलवे लाइन पर एक महिला का शव पड़ा है. महिला के चेहरे और सिर को आवारा कुत्तों ने क्षत-विक्षत कर दिया है.
महिला की उम्र लगभग 30 साल की बताई गई. महिला के गले में लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था. शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने महिला के बारे में जांच पड़ताल करनी शुरु कर दी थी. इसके बाद पुलिस जांच में पता चला कि महिला पैकसार क्षेत्र की रहने वाली है. जिसका नाम जुवैदा पत्नी मोहम्मद मोबिल है. पुलिस तफ्तीश के दौरान मुस्ताक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया.
मुस्ताक ने अपना गुनाह कुबूलते हुए पुलिस को बताया था कि जुवैदा के सिर पर डंडे से वार करने के साथ महिला के सिर पर ईंट से हमला किया था. हालांकि पुलिस ने वारदात की जगह से ईंट भी बरामद की थी. इसके बाद अदालत ने मुस्ताक को आईपीसी की धारा 302 व 201 के तहत दोषी करार दिया था. साथ ही अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 201 में एक साल की कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.