फतेहाबाद: हरियाणा के फतेहाबाद में अमर पुरी आश्रम बनाकर कई महिलाओं से दुष्कर्म करने और उनकी वीडियो बनाने के मामले में आज बिल्लू उर्फ जलेबी बाबा को फतेहाबाद कोर्ट के द्वारा 14 साल कैद की सजा सुनाई गई. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी जलेबी बाबा को 14 वर्ष दुष्कर्म के लिए और 5 वर्ष आईटी एक्ट में सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि है तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी.
दोषी को 14 वर्ष जेल में रहना होगा. दोषी द्वारा महिलाओं की वीडियो बनाई गई थी तो उस आईटी एक्ट में बाबा को 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई.दोषी ने नाबालिग से दो बार दुष्कर्म किया इसके लिए कोर्ट ने दोषी जलेबी बाबा को 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई. महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बाबा को 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई.
दोषी को कोर्ट के द्वारा तीनों मामलों में 35 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. महेश मामले में जानकारी देते हुए बाबा के विरोधी पक्ष के वकील विजय कृष्ण गंगा और संजय वर्मा ने बताया कि आज बाबा को सजा का ऐलान किया गया है. उन्होंने कहा कि अभी जजमेंट की कॉपी नहीं आई है कॉपी आने के बाद उसको पढ़ा जाएगा और जिन धाराओं में दोषी को बरी किया गया है इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं.
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ये है पूरा मामला: आपको बता दें कि जुलाई 2018 में बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वह महिला से दुष्कर्म करता दिखाई दे रहा था. वीडियो के वायरल होते ही टोहाना में लोगों ने प्रदर्शन किया. टोहाना पुलिस ने 19 जुलाई 2018 को टोहाना शहर थाना के तत्कालीन प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर बाबा अमरपुरी उर्फ बिल्लूराम उर्फ जलेबी बाबा के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर उसके घर से अफीम, पिस्तौल व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया. पुलिस ने करीब 100 महिलाओं के साथ बाबा द्वारा संबंध बनाने की वीडियो भी बरामद की थी. बाबा को अदालत ने पांच जनवरी को दोषी करार दिया था.
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