फतेहाबाद: रेप के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद और 5 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा (Rape convict sentenced in fatehabad) सुनाई है. मंगलवार को फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा दोषी पर 5 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मिली जानकारी के अनुसार शहर थाना पुलिस ने 11 जून 2020 को नाबालिग के मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया था.
फतेहाबाद एरिया की पीड़िता की मां ने 11 जून 2020 को महिला पुलिस थाना फतेहाबाद में शिकायत में बताया कि उनके घर के पास ही रिश्ते का भतीजा रहता था. 5 जून 2020 की शाम को पड़ोस की महिला दूध लेने उनके घर आई और जाते समय उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गई. पीड़िता के मां ने आरोप लगाया था कि वो महिला घर से करीब दो एकड़ दूर मकान के पीछे खेतों में बात करने के बहाने नाबालिक लड़की को ले गई.
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वहीं मौके पर दोषी पहले से ही मौजूद था. दोषी उसकी बेटी से बातचीत करने लगा और इसके बाद दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया. वहीं दोषी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद पीड़िता की मां ने महिला थाना पुलिस फतेहाबाद में अपने भतीजे और महिला के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. महिला थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.
इस मामले में पुलिस ने महिला को भी आरोपी बनाया था, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने उस महिला को बेकसूर माना. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को पोक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 506 के तहत दोषी मानते हुए 20 साल की कैद व 5500 रुपये जर्माने की सजा सुनाई है. वहीं जुर्माना ना भरने पर दोषी को 7 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.
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