फरीदाबाद : हरियाणा के बल्लभगढ़ शहर में पिछले दिनों पकड़े गए अवैध पटाखों को प्रशासन ने (Illegal Firecrackers Disposed Ballabhgarh) गड्ढे में दबवा कर खाक कर दिया. इन पटाखों को मिट्टी में दबाने के पीछे प्रशासन का उद्देश्य यह था कि ताकि इनका इस्तेमाल ना किया जा सके. इस पूरी कार्रवाई में नायब तहसीलदार करण कुमार को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया.
इस बार भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार पटाखे जलाने को लेकर सख्त है. कोर्ट और सरकार का साफ तौर पर यह आदेश है कि दीपावली पर पटाखे ना जलाए जाएं. पूरी कार्रवाई में बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए करण कुमार की माने तो आज उन पटाखों को गड्ढे में दबाया जा रहा है जो पिछले दिनों अवैध रूप से बेचते हुए पकड़े गए. उनकी माने तो शासन का पूरा प्रयास है कि दीपावली पर पटाखे ना चलाए जाए.
ये भी पढ़ें : अवैध पटाखा फैक्ट़्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में खतरनाक केमिकल बरामद
क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश : सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरूवार को एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमारे पास पटाखों को बैन करने की अर्जी आई है लेकिन कोर्ट समय-समय पर पहले ही लोकहित में कई फैसले दे चुका है. कोर्ट ने कहा कि 2018 में ही हमने ने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर पाबंदी लगा दी थी, इसके बावजूद राज्य सरकारों ने आदेश को ठीक से लागू नहीं किया. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा हमारे देश में कानून लागू कराने वाली एजेंसियां कैसी हैं, सब जानते हैं. हम सब जानते हैं कि बाजार अब भी सामान्य पटाखे बिक रहे हैं, लेकिन किसी की तो इस बात की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए जो हमारे आदेश का पालन करा सके. केंद्र और राज्य एजेसियों की जवाबदेही बनती है कि वो बैन को पूरी तरह से लागू करवाएं. हमने सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाज़त दी थी, लेकिन बाजार में सभी प्रकार के पटाखे मिल रहे है."
ये भी पढ़ें : ठेंगे पर कानून! कंपनियां खुलेआम बेच रही कैमिकल युक्त पटाखे