फरीदाबाद: नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को बुधवार को नूंह जिला अदालत से जमानत मिल गई. जमानत मिलने के बाद शाम को फरीदाबाद की नीमका जेल से उसे रिहा कर दिया गया. जेल से बाहर आये बिट्टू बजरंगी को उसके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया. पुलिस के लगाये गये आरोपों से बिट्टू बजरंगी ने इनकार किया है.
फरीदाबाद नीमका जेल से बाहर आकर बिट्टू बजरंगी ने कहा कि 17 अगस्त को मुझे नीमका जेल भेजा गया था, आज जमानत मिली है. उसने कहा कि मेरे ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो गलत हैं. पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी उसकी वजह से मैं जेल के अंदर गया लेकिन फिलहाल आज मुझे जमानत मिल गई है, जिसके बाद में पहले की तरह ही सक्रिय रूप से गौ रक्षा और धर्म के बेहतरी के लिए अपना काम करता रहूंगा.
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राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा। उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिन्दू परिषद उचित नहीं मानती।
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नूंह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी खुद को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नेता बताता रहा है. लेकिन हिंसा के आरोप में जेल जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने उससे पल्ला झाड़ लिया. वीएचपी ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल या फिर वीएचपी से कोई संबंध नहीं है. उसने जो किया उसका वो समर्थन नहीं करता.
राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा. उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिन्दू परिषद उचित नहीं मानती. विश्व हिंदू परिषद
गौरतलाब है कि 31 जुलाई को नूंह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी. उपद्रवियों ने 100 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया था. हिंसा के बाद नूंह में कर्फ्यू लगा दिया गया जबकि 8 जिलों में धारा 144 लागू करनी पड़ी. बिट्टू बजरंगी पर ब्रज मंडल यात्रा को लेकर भड़काऊ बयान देने, हथियार लहराने समेत कई गंभीर आरोप हैं. जिसके बाद तापड़ू सीआईए ने उसे 15 अगस्त को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया था.
बिट्टू बजरंगी के ऊपर अवैध हथियार समेत आईपीसी की तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिनमें 148 (दंगा फसाद), 149 (समूह के साथ किसी पर हमला करना), 332 (सरकारी काम में बाधा डालना), 353 (लोकसेवक पर हमला करना), 186 (लोकसेवक के कार्य में बाधा डालना), 395 (डकैती), 397 (अवैध हथियार), 506 (आपराधिक धमकी देना) के अंतर्गत मामले शामिल हैं. बिट्टू बजरंगी के अलावा अन्य 15-20 लोगों पर महिला पुलिस अधिकारी नूंह के सामने तलवार और हथियारों का प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी का मामला दर्ज है.