चरखी दादरी: हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार व प्रशासन सख्ती बरत रही है. जहां लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, वहीं भाकियू ने प्रशासन द्वारा मास्क नहीं होने पर चालान काटने का विरोध (protest against mask challan in charkhi dadri) जताया है. भाकियू के किसान नेताओं ने रविवार को चरखी दादरी में बैठक का आयोजन कर सर्वसम्मति से मास्क का चालान बंद नहीं करने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है. साथ ही सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है.
भाकियू जिलाध्यक्ष जगबीर घसोला की अध्यक्षता में दादरी की प्रजापति धर्मशाला में मीटिंग का आयोजन (Bharatiya Kisan Union meeting in Charkhi Dadri) किया गया. इस दौरान किसानों ने बताया कि प्रशासन द्वारा ट्रैक्टरों व किसानों के मास्क के चालान किए जा रहे हैं. जिसके लिए रविवार को मीटिंग का आयोजन किया गया है. किसानों ने बताया कि मीटिंग में सर्वसम्मति से मास्क के चालान काटने के विरोध में आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है. साथ ही प्रशासन पर मास्क के नाम पर लोगों को परेशान करने के आरोप लगाए हैं. इस दौरान किसान नेताओं ने सामाजिक संगठनों व खापों को भी इस आंदोलन में सहयोग करने की अपील की.
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बता दें कि इससे पहले भिवानी जिले के गांव प्रेमनगर के ग्रामीण सरकार द्वारा लोगों की आजादी व अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन, वैक्सीनेशन व हर सरकारी कार्यक्रम का विरोध (bhiwani protest against lockdown) करने का एलान किया था. भिवानी के ग्रामीणों ने सरकार पर क्षेत्र की जनता को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देने का आरोप भी लगाया था. गौरतलब है कि हरियाणा में 25 दिसंबर 2021 से नाइट कर्फ्यू लागू है. सरकार के नए आदेश के अनुसार 11 जिलों में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं.
इसके साथ-साथ सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. इसके अलावा मॉल और बाजार 6 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. बता दें कि ये पाबंदी 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है. ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है.
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