चंडीगढ़: राम रहीम की राजदार और पंचकूला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है. पहले हनीप्रीत के ऊपर से देशद्रोह की धारा हटाई गई और अब उसे जमानत दे दी गई है. जानकारी के मुताबिक जमानत मिलने के बाद अब हनीप्रीत कल अंबाला जेल से बाहर की हवा में सांस ले रही है.
हनीप्रीत को कोर्ट ने दी जमानत
बता दें कि हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी है. हनीप्रीत सहित दूसरे आरोपियों के खिलाफ एफआइआर नंबर 345 में आइपीसी की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत मामला दर्ज है. शनिवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पंचकूला हिंसा मामले में सुनवाई कर आरोप तय किए थे. इस दौरान कोर्ट ने हनीप्रीत और दूसरे आरोपियों को एफआईआर नंबर 345 में जमानत दे दी थी.जो धाराएं हनीप्रीत के ऊपर बची है वो सभी बेलेबल हैं. जिसके बाद अब कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है.
कब और क्यों हुई थी पंचकूला हिंसा ?
जब पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था, उसके तुरंत बाद 25 अगस्त को पंचकूला समेत कई हिस्सों में व्यापक पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हो गई थी. इस सिलसिले में पंचकूला पुलिस ने एसआईटी गठित कर आरोपियों की धरपकड़ की और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था. इन आरोपियों में हनीप्रीत का नाम भी शामिल था. उस वक्त हनीप्रीत सहित 19 लोगों के नाम एफआईआर नंबर 343 में शामिल किए गए थे. इन लोगों पर देशद्रोह और हत्या समेत कई धाराएं लगाई गई थीं.
ये भी पढ़िए: हनीप्रीत को कोर्ट ने दी जमानत, कल शाम तक आ सकती है जेल से बाहर
कौन है हनीप्रीत इंसां ?
हनीप्रीत के पिता रामानंद तनेजा और मां आशा तनेजा फतेहाबाद के रहने वाले हैं. हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा है. हनीप्रीत के पिता राम रहीम के अनुयायी थे. 14 फरवरी 1999 को हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता की सत्संग में शादी हुई. इसके बाद बाबा ने हनीप्रीत को अपनी तीसरी बेटी घोषित कर दिया. इसके बाद राम रहीम और हनीप्रीत के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी. राम रहीम ने प्रियंका तनेजा का नाम बदलकर हनीप्रीत कर दिया. यहां तक की राम रहीम ने अपने हर जुर्म में हनीप्रीत को अपना राजदार बना लिया.