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हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर जारी किए नए निर्देश, आदेश ना मानने पर होगी सख्त कार्रवाई - HARYANA GOVT ON EMPLOYEES TRANSFER

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए हैं. अब एचआरएमएस के जरिए ही तबादले हो सकेंगे.

Haryana government issued instructions on transfers of employees
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर जारी किए निर्देश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : 15 hours ago

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं कि किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के संबंध में स्थापित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए

एचआरएमएस के जरिए तबादले : मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक अस्थायी समेत सभी तबादला आदेश एच.आर.एम.एस.मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाने चाहिए. इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा. एच.आर.एम.एस. द्वारा जारी आदेशों के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा. इसके अलावा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी.

आदेश ना मानने पर होगी कार्रवाई : उल्लेखनीय है कि सरकार के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जहां विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह लिए बिना या एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल का उपयोग किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे. इस तरह के उल्लंघन स्थापित नियमों के खिलाफ हैं और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया को बाधित करते हैं. राज्य सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि ग्रुप-ए, बी, सी और डी कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना न की जाए. एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल के जरिए ही तबादला आदेश जारी किया जाना चाहिए. इन निर्देशों का पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं कि किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के संबंध में स्थापित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए

एचआरएमएस के जरिए तबादले : मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक अस्थायी समेत सभी तबादला आदेश एच.आर.एम.एस.मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाने चाहिए. इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा. एच.आर.एम.एस. द्वारा जारी आदेशों के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा. इसके अलावा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी.

आदेश ना मानने पर होगी कार्रवाई : उल्लेखनीय है कि सरकार के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जहां विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह लिए बिना या एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल का उपयोग किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे. इस तरह के उल्लंघन स्थापित नियमों के खिलाफ हैं और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया को बाधित करते हैं. राज्य सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि ग्रुप-ए, बी, सी और डी कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना न की जाए. एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल के जरिए ही तबादला आदेश जारी किया जाना चाहिए. इन निर्देशों का पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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