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SC का आदेश: बच्चों के यौन शोषण की सुनवाई के लिए हो हर जिले में कोर्ट

केवल 60 दिनों में इनका गठन किया जाए. केवल बच्चों से जुड़े मामलों की होगी सुनवाई.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Jul 26, 2019, 8:45 AM IST

नई दिल्ली: हर राज्य में बच्चों के हो रहे यौन शोषण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. जिससे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि अब हर जिले में यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट बनाए जाएंगे. जिनमें केवल बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. अदालत ने केंद्र को केवल 60 दिनों के भीतर इन अदालतों का बनाने का आदेश दिया हैं. यही नहीं बल्कि 30 दिनों में केंद्र को बताना होगा कि इन अदालतों की स्थापना की क्या योजना होगी ?

और क्या आदेश मिले केंद्र को ?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये आदेश दिेए की बच्चों के यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए खास वकीलों का चयन हो. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज हो और साथ ही साथ ये भी कहा कि राज्य के मुख्य सचिव यह निश्चित करें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट समय से फाइल हो.

नई दिल्ली: हर राज्य में बच्चों के हो रहे यौन शोषण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. जिससे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि अब हर जिले में यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट बनाए जाएंगे. जिनमें केवल बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. अदालत ने केंद्र को केवल 60 दिनों के भीतर इन अदालतों का बनाने का आदेश दिया हैं. यही नहीं बल्कि 30 दिनों में केंद्र को बताना होगा कि इन अदालतों की स्थापना की क्या योजना होगी ?

और क्या आदेश मिले केंद्र को ?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये आदेश दिेए की बच्चों के यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए खास वकीलों का चयन हो. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज हो और साथ ही साथ ये भी कहा कि राज्य के मुख्य सचिव यह निश्चित करें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट समय से फाइल हो.

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SUPREAM COURT ORDER ON CHILD ABUSE COURT


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