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मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के लोगों को दी बड़ी सौगात, बिजनेस शुरू करने पर मिलेगी छूट - हरियाणा अनुसूचित जाति बिजनेस सौगात

विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मे शेड्यूल कास्ट (अनुसूचित जाति) के लोगों को बिजनेस शुरू करने को लेकर बड़ी सौगात दी है.

haryana assembly monsoon session
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Published : Nov 6, 2020, 2:11 PM IST

Updated : Nov 6, 2020, 2:45 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे और आखिरी दिन की कार्यवाही के दौरान शेड्यूल कास्ट के लोगों को बिजनेस शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया कि जो भी एससी कैटेगरी का व्यक्ति प्लॉट आवंटन या ऑक्शन में हिस्सा लेने के बाद अगर तीन साल में प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसके लिए 10 प्रतिशत राशि छोड़ दी जाएगी.

गौरतलब है कि बीते दिन की कार्यवाही के दौरान हरियाणा सरकार ने युवाओं को भी बड़ी सौगात देते हुए हरियाणा में निजी सेक्टर में हरियाणवियों को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पेश कर किया था. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये बिल पेश किया था. 50 हजार मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर ये कानून लागू होगा. बिल के अनुसार आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा.

ये भी पढ़ें- शराब घोटाले को लेकर विधानसभा में सरकार पर भड़के अभय चौटाला

वहीं शुक्रवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है. इस ऐलान के बाद प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा बिजनेस के ज्यादा अवसर पैदा करने की उम्मीद जताई जा रही है.

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे और आखिरी दिन की कार्यवाही के दौरान शेड्यूल कास्ट के लोगों को बिजनेस शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया कि जो भी एससी कैटेगरी का व्यक्ति प्लॉट आवंटन या ऑक्शन में हिस्सा लेने के बाद अगर तीन साल में प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसके लिए 10 प्रतिशत राशि छोड़ दी जाएगी.

गौरतलब है कि बीते दिन की कार्यवाही के दौरान हरियाणा सरकार ने युवाओं को भी बड़ी सौगात देते हुए हरियाणा में निजी सेक्टर में हरियाणवियों को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पेश कर किया था. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये बिल पेश किया था. 50 हजार मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर ये कानून लागू होगा. बिल के अनुसार आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा.

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वहीं शुक्रवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है. इस ऐलान के बाद प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा बिजनेस के ज्यादा अवसर पैदा करने की उम्मीद जताई जा रही है.

Last Updated : Nov 6, 2020, 2:45 PM IST
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