चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शराब पर कोविड सेस लगाया था. हरियाणा के वाइन रिटेलर ने सरकार के लगाए गए इस सेस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई की है. हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 10 जुलाई के लिए नोटिस दिया. हाई कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना सरकार के इन आदेशों पर स्टे लगा दिया जाए.
बता दें कि कोरोना महामारी के चलते हाई कोर्ट में ज्यादातर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है. इस मामले की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई. मामले की अगली सुवाई अब 10 जुलाई को होगी.
याचिकाकर्ता के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि हरियाणा के रिटेलरस हरियाणा वाइंस ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई. जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में अमेंडमेंट करके शराब पर कोविड सेस लगा दिया है. जबकि मिनिमम प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया और ना ही इस सेस को वेट में जोड़ा गया.
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रिटेलर के मुताबिक कोविड सेस का सारा बोझ उन पर आ गया है, क्योंकि सेस शराब की भट्टियों पर नहीं लगाया गया और ना ही वैट जोड़ा गया. जिसके कारण वो ग्राहक से भी ज्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे. सुनवाई के दौरान यूटी चंडीगढ़ की एक्साइज पॉलिसी का भी हवाला दिया गया और मांग की गई कि चंडीगढ़ की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करें ताकि कोविड सेस का सारा बोझ उनपर ना पड़े.