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हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए HC में जनहित याचिका

हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है. याचिका में हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर के रास्ता खुलवाने और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है.

punjab haryana Hc
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Published : Dec 1, 2020, 6:58 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का मामला अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है. वकील अरविंद सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली है. जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है.

याचिका में हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर के रास्ता खुलवाने और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि आंदोलनकारियों के कारण हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर बंद पड़े हैं और आम लोगों को आ रही है परेशानी.

याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो रही है. याचिका में प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने की मांग की गई है. याचिका में मांग की गई कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो हालातों को कंट्रोल करने के लिए राज्यों की पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाए.

ये भी पढे़ं- 'कृषि कानूनों पर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, एमएसपी भी समाप्त नहीं होगा'

याचिका में ये भी अपील की गई है कि रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने के कारण रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई भी प्रदर्शनकारियों से की जाए. मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार के डीजीपी को पार्टी बनाया गया है, लेकिन किसानों को पार्टी नहीं बनाया गया. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि पहले किसानों को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए. उसके बाद ही मामले की सुनवाई होगी.

चंडीगढ़: हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का मामला अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है. वकील अरविंद सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली है. जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है.

याचिका में हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर के रास्ता खुलवाने और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि आंदोलनकारियों के कारण हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर बंद पड़े हैं और आम लोगों को आ रही है परेशानी.

याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो रही है. याचिका में प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने की मांग की गई है. याचिका में मांग की गई कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो हालातों को कंट्रोल करने के लिए राज्यों की पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाए.

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याचिका में ये भी अपील की गई है कि रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने के कारण रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई भी प्रदर्शनकारियों से की जाए. मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार के डीजीपी को पार्टी बनाया गया है, लेकिन किसानों को पार्टी नहीं बनाया गया. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि पहले किसानों को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए. उसके बाद ही मामले की सुनवाई होगी.

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