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चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य, नगर निगम में इन्हें मिलेगी फ्री लाइसेंस की सुविधा

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वेंडरों को फ्री लाइसेंस बनाने की सुविधा दी जा (License mandatory street vendors in Chandigarh) रही है. स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा और मानक विभाग स्ट्रीट वैंडर्स और खाद्द व्यवसायियों के लिए 12 जनवरी से 27 फरवरी तक फ्री कैंप भी लगाएंगे जिसमें वेंडर्स के (Registered vendors free license facility) लाइसेंस बनाए जाएंगे.

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Published : Jan 12, 2023, 6:36 PM IST

License mandatory street vendors in Chandigarh
चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य
चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य

चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम में पंजीकरण करवा चुके 3,809 वेंडरों को फ्री लाइसेंस बनवाने की सुविधा चंडीगढ़ प्रशासन (Registered vendors free license facility) द्वारा दी जा रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा व मानक विभाग ने स्ट्रीट वेंडर्स और खाद्य व्यवसायियों की सहायता के लिए फ्री कैंप लगाकर लाइसेंस बना रही है. ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 12 जनवरी से 27 फरवरी तक लाइसेंस पंजीकरण के लिए फ्री कैंप लगाए जाएंगे जो शहर के अलग-अलग सेक्टर खाद्य सुरक्षा व मानक विभाग कर्मचारियों द्वारा हेल्पिंग डेस्क के जरिए किया (License mandatory street vendors in Chandigarh) जाएगा.

इसके साथ ही जिन लोगों को अपने नए व्यवसाय के लिए लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं उनके लिए ट्रोल फ्री नंबर के साथ एक डेस्क भी बनाया गया है. चंडीगढ़ जैसे शहर में जहां हर सेक्टर को लोगों की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है. वहीं यहां काम करने वाले और अपना बिजनेस खोलने के लिए सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग रोजाना नगर निगम में पहुंचते है. जहां वे अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए भाग दौड़ करते हैं. (Municipal Corporation Registered vendors free license facility)

ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस तरह की भागदौड़ को कम करने के लिए एक विशेष तरह की सुविधा का (Municipal Corporation Registered vendors free license) प्रबंध किया है. खाद्य सुरक्षा व मानक विभाग की ओर से शहर के वेंडर का लाइसेंस मुहैया करवाए जा रहे हैं. नगर निगम के मुताबिक शहर में 3809 लोगों द्वारा फूड व अन्य स्ट्रीट वेंडर बनाने के लिए लाइसेंस अप्लाई किया गया था. जिनमें से जो लोग खाने पीने का सामान बनाते और बेचना चाहते हैं. उन्हें सेक्टर-16 में फ्री डेस्क सेवा मुहैया करवाई जा रही है.

विभाग का कहना है कि, खाद्य वस्तुओं के विनिर्माण, वितरण, थोक, खुदरा कारोबार करने वाले सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस पंजीकरण प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय चलाने की सहूलियत से लाइसेंस बनाया जा रहा है और पंजीकरण भी करवाया जा रहा है. इसके लिए वे एफएसएसएआई के ऑनलाइन एफओएससीओएस के जारिए अप्लाई करने को भी कहा जा रहा है. साथ ही शिक्षित युवा जो अपना खानें का स्टॉल लगाना चाहते हैं, वे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर लाइसेंस पंजीकरण करवा सकते हैं.

12 जनवरी से 27 फरवरी तक लाइसेंस पंजीकरण के लिए फ्री कैंप लगाए जाएंगे. ऐसे में पंजीकरण के लिए धनास में 12 जनवरी, खुड्डा लाहौरा, सेक्टर-23, दड़वा, रामदरबार कॉलोनी, कैंबवाला, सेक्टर-26, अनाज मंडी, सेक्टर-34 मार्केट, हल्लोमाजरा, पलसोरा, सेक्टर-20 की डिस्पेंसरी, मनीमाजरा बाजार, दड़वा, बहलाना, अटावा, मौलीजागरां, बुड़ैल, कजहेड़ी, मौलीजागरां कॉलोनी में फरवरी तक कैंप लगाए जाएगें.

ये भी पढ़ें: 17 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव, आज उम्मीदावार दाखिल करेंगे नामांकन

ऐसे में चंडीगढ़ के मुख्य सच‌िव एवं डीसी यशपाल गर्ग ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन है कि किसी भी तरह के फूड वेंडर या अन्य वेंडर का लाइसेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. जिसके चलते हमें लोगों ने उक्त तरह के लाइसेंस देने के लिए लोगों के घरों तक जाकर उन्हें लाइसेंस मुहैया कराने का फैसला किया है. ऐसे में खाद्य सुरक्षा व मानक विभाग के कर्मचारियों द्वारा मौके पर आवश्यक दस्तावेजों को देखते हुए लाइसेंस के लिए पंजीकरण किया जा रहा है.

वहीं, सभी तरही की वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें लाइसेंस दिए जाएगें. जिन लोगों को साल टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है, उनका लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा. वहीं, जिसका 12 लाख से कम सालाना टर्नओवर है और जो नए हैं इस काम में उनका लाइसेंस पंजीकरण करते हुए साल का लाइसेंस बनाया जाएगा. ऐसे में सभी मानकों को परखा जाएगा. क्योंकि शहर में आम लोग अगर इन फूड वेंडर से खाना खाते हैं तो ऐसे में इन वेंडर को खाने में क्वालिटी पर भी जोर देना होगा.

ये भी पढ़ें: रेवाड़ी में निजी स्कूल बस ने छात्र को रौंदा, जन्मदिन से 1 दिन पहले हुई मौत, भाई की हालत गंभीर

चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य

चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम में पंजीकरण करवा चुके 3,809 वेंडरों को फ्री लाइसेंस बनवाने की सुविधा चंडीगढ़ प्रशासन (Registered vendors free license facility) द्वारा दी जा रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा व मानक विभाग ने स्ट्रीट वेंडर्स और खाद्य व्यवसायियों की सहायता के लिए फ्री कैंप लगाकर लाइसेंस बना रही है. ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 12 जनवरी से 27 फरवरी तक लाइसेंस पंजीकरण के लिए फ्री कैंप लगाए जाएंगे जो शहर के अलग-अलग सेक्टर खाद्य सुरक्षा व मानक विभाग कर्मचारियों द्वारा हेल्पिंग डेस्क के जरिए किया (License mandatory street vendors in Chandigarh) जाएगा.

इसके साथ ही जिन लोगों को अपने नए व्यवसाय के लिए लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं उनके लिए ट्रोल फ्री नंबर के साथ एक डेस्क भी बनाया गया है. चंडीगढ़ जैसे शहर में जहां हर सेक्टर को लोगों की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है. वहीं यहां काम करने वाले और अपना बिजनेस खोलने के लिए सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग रोजाना नगर निगम में पहुंचते है. जहां वे अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए भाग दौड़ करते हैं. (Municipal Corporation Registered vendors free license facility)

ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस तरह की भागदौड़ को कम करने के लिए एक विशेष तरह की सुविधा का (Municipal Corporation Registered vendors free license) प्रबंध किया है. खाद्य सुरक्षा व मानक विभाग की ओर से शहर के वेंडर का लाइसेंस मुहैया करवाए जा रहे हैं. नगर निगम के मुताबिक शहर में 3809 लोगों द्वारा फूड व अन्य स्ट्रीट वेंडर बनाने के लिए लाइसेंस अप्लाई किया गया था. जिनमें से जो लोग खाने पीने का सामान बनाते और बेचना चाहते हैं. उन्हें सेक्टर-16 में फ्री डेस्क सेवा मुहैया करवाई जा रही है.

विभाग का कहना है कि, खाद्य वस्तुओं के विनिर्माण, वितरण, थोक, खुदरा कारोबार करने वाले सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस पंजीकरण प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय चलाने की सहूलियत से लाइसेंस बनाया जा रहा है और पंजीकरण भी करवाया जा रहा है. इसके लिए वे एफएसएसएआई के ऑनलाइन एफओएससीओएस के जारिए अप्लाई करने को भी कहा जा रहा है. साथ ही शिक्षित युवा जो अपना खानें का स्टॉल लगाना चाहते हैं, वे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर लाइसेंस पंजीकरण करवा सकते हैं.

12 जनवरी से 27 फरवरी तक लाइसेंस पंजीकरण के लिए फ्री कैंप लगाए जाएंगे. ऐसे में पंजीकरण के लिए धनास में 12 जनवरी, खुड्डा लाहौरा, सेक्टर-23, दड़वा, रामदरबार कॉलोनी, कैंबवाला, सेक्टर-26, अनाज मंडी, सेक्टर-34 मार्केट, हल्लोमाजरा, पलसोरा, सेक्टर-20 की डिस्पेंसरी, मनीमाजरा बाजार, दड़वा, बहलाना, अटावा, मौलीजागरां, बुड़ैल, कजहेड़ी, मौलीजागरां कॉलोनी में फरवरी तक कैंप लगाए जाएगें.

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ऐसे में चंडीगढ़ के मुख्य सच‌िव एवं डीसी यशपाल गर्ग ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन है कि किसी भी तरह के फूड वेंडर या अन्य वेंडर का लाइसेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. जिसके चलते हमें लोगों ने उक्त तरह के लाइसेंस देने के लिए लोगों के घरों तक जाकर उन्हें लाइसेंस मुहैया कराने का फैसला किया है. ऐसे में खाद्य सुरक्षा व मानक विभाग के कर्मचारियों द्वारा मौके पर आवश्यक दस्तावेजों को देखते हुए लाइसेंस के लिए पंजीकरण किया जा रहा है.

वहीं, सभी तरही की वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें लाइसेंस दिए जाएगें. जिन लोगों को साल टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है, उनका लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा. वहीं, जिसका 12 लाख से कम सालाना टर्नओवर है और जो नए हैं इस काम में उनका लाइसेंस पंजीकरण करते हुए साल का लाइसेंस बनाया जाएगा. ऐसे में सभी मानकों को परखा जाएगा. क्योंकि शहर में आम लोग अगर इन फूड वेंडर से खाना खाते हैं तो ऐसे में इन वेंडर को खाने में क्वालिटी पर भी जोर देना होगा.

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