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राम बिलास शर्मा के खिलाफ दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

सोमवार को शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा और उनके पुत्र के खिलाफ महेंद्रगढ़ के एक डॉ. कुलदीप की याचिका को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे रामबिलास शर्मा और उनके पुत्र गौतम शर्मा से जान का खतरा है.

रामबिलास शर्मा, शिक्षा मंत्री (फाइल फोटो)
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Published : May 27, 2019, 8:40 PM IST

चंडीगढ़: महेंद्रगढ़ के गांव खायरा निवासी कुलदीप की याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इससे पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा और उनके पुत्र गौतम शर्मा ने याचिकाकर्ता पर ही निशाना साध लिया था. शर्मा ने कहा था कि जो कुलदीप मुझसे और मेरे बेटे से जान का खतरा बता रहा है उस पर हरियाणा, यूपी और राजस्थान में 26 केस दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें- जानिये कौन कह रहा है कि रामबिलास शर्मा से उसे जान का खतरा है

याचिकाकर्ता का पक्ष
कुलदीप ने अपनी याचिका में कहा था कि सत्ता में आते ही रामबिलास शर्मा ने उसके 2 साथियों को आगरा टोल पर पुलिस, सीआईए के माध्यम से मरवा दिया था. कुलदीप ने आरोप लगाया कि वर्तमान में दोनों पिता पुत्र 2-3 मौकों पर उसे जान से मारने की धमकी दे चुके हैं. लिहाजा माननीय न्यायालय रामबिलास शर्मा और गौतम शर्मा से उसकी रक्षा करवाए और सुरक्षा उपलब्ध करवाए. ताकि वो अपना जीवन शांति से जी सके. साथ ही पुलिस को आदेश दिया जाए कि उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करने से पहले उसे नोटिस दिया जाए.

चंडीगढ़: महेंद्रगढ़ के गांव खायरा निवासी कुलदीप की याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इससे पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा और उनके पुत्र गौतम शर्मा ने याचिकाकर्ता पर ही निशाना साध लिया था. शर्मा ने कहा था कि जो कुलदीप मुझसे और मेरे बेटे से जान का खतरा बता रहा है उस पर हरियाणा, यूपी और राजस्थान में 26 केस दर्ज हैं.

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याचिकाकर्ता का पक्ष
कुलदीप ने अपनी याचिका में कहा था कि सत्ता में आते ही रामबिलास शर्मा ने उसके 2 साथियों को आगरा टोल पर पुलिस, सीआईए के माध्यम से मरवा दिया था. कुलदीप ने आरोप लगाया कि वर्तमान में दोनों पिता पुत्र 2-3 मौकों पर उसे जान से मारने की धमकी दे चुके हैं. लिहाजा माननीय न्यायालय रामबिलास शर्मा और गौतम शर्मा से उसकी रक्षा करवाए और सुरक्षा उपलब्ध करवाए. ताकि वो अपना जीवन शांति से जी सके. साथ ही पुलिस को आदेश दिया जाए कि उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करने से पहले उसे नोटिस दिया जाए.

Intro:राम बिलास शर्मा के खिलाफ दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
कुलदीप नामक युवक ने मांगी थी सुरक्षा, कहा था शर्मा झूठे केस दर्ज करवा रहे हैं Body:
महेंद्रगढ़ के गांव खायरा निवासी कुलदीप उर्फ डॉक्टर की याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा व उनके पुत्र गौतम शर्मा ने याचिकाकर्ता पर ही निशाना साध लिया था। शर्मा ने कहा था कि जो कुलदीप मुझसे और मेरे बेटे से जान का खतरा बता रहा है उसपर हरियाणा, यूपी व राजस्थान में 26 केस दर्ज हैं।
अपनी याचिका में कुलदीप उर्फ डॉक्टर ने कहा है कि वो रोहतक में एमबीबीएस का होनहार विद्यार्थी था लेकिन रामबिलास शर्मा व उनके पुत्र गौतम शर्मा के हस्तक्षेप के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच मे छोडऩी पड़ी। पारिवारिक रंजिश के कारण रामबिलास शर्मा ने उसे 6-7 झूठे केसों में फंसवा दिया। जिसके कारण उसे दर-दर की ठोकरें कानी पड़ी। कुलदीप ने कहा कि वर्तमान में रामबिलास शर्मा प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है और अवैध खनन, अवैध शराब और सरकारी जमीनों पर कब्जे का एक बड़ा गिरोह चला रहे है। जिसे कुलदीप ने गौतम शर्मा से संबंधित एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से बीते दिनों उजागर किया था। जिसके कारण चुनावो के शोर में रामबिलास शर्मा व गौतम शर्मा अपने व्यापारिक साझीदार व स्थानीय गैंगेस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के माध्यम से उसे खत्म करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी सत्ता में आते ही रामबिलास शर्मा ने उसके 2 साथियों को आगरा टोल ओर पुलिस, सीआईए के माध्यम से मरवा दिया था। वर्तमान में दोनों पिता पुत्र 2-3 मौको पर उसे जान से मारने की धमकी दे चुके है। लिहाजा माननीय न्यायालय रामबिलास शर्मा व गौतम शर्मा से उसकी रक्षा करवाये व सुरक्षा उपलब्ध करवाए ताकि वो अपना जीवन शांति से बसर कर सके। साथ ही पुलिस को आदेश दिया जाए कि उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करने से पहले उसे नोटिस दिया जाए।

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