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दो समुदाय के प्रेमी युगल के भागने का मामला: हाईकोर्ट ने दोनों को दी प्रोटेक्शन - फिरोजपुर झिरका मामला

बीते दिनों नूंह के फिरोजपुर झिरका शहर में एक लड़की और लड़के के भागने का मामला सामने आया था. इस मामले में लड़की और लड़का दोनों अलग धर्मों से संबंध रखने वाले हैं. वहीं मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है.

हाई कोर्ट
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Published : Aug 30, 2019, 10:35 PM IST

चंडीगढ़: मुस्लिम युवक से विवाह करने के एक मामले में पीड़िता ने हाई कोर्ट में पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है. युवती ने याचिका के माध्यम से कोर्ट में जानकारी दी कि उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है जिसे लव जिहाद का रंग देने का प्रयास किया जा रहा है. युवती के अनुसार उसने अपनी मर्जी से अंबाला में निकाह किया जिसके बाद उसके पति पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया.

लड़की ने कोर्ट में कहा कि उसने अकील खान से अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन उनके परिवार को शादी से ऐतराज है इसलिए उसे और उसके पति के परिवार को खतरा है. इस मामले में ही एक अन्य याचिका दायर हुई जिसमें वकील ने बताया कि इस मामले में उसके रिश्तेदारों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, उनके घर के बाहर 10 से 15 सीआईए के जवान सीविल ड्रेस में खड़े रहते हैं.

हाई कोर्ट ने लड़का-लड़की को दी प्रोटेक्शन, देखें वीडियो

इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपीएस रंधावा भी हाई कोर्ट में मौजूद रहे. वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में वकील को प्रोटेक्शन देने के आदेश देते हुए हरियाणा के डीजीपी से एफिडेविट के रूप में जवाब तलब किया है. हाई कोर्ट ने लड़का और लड़की दोनों को पुलिस सुरक्षा देते हुए पंचकूला के सेफ हाउस में भेजा है, जहां अगली सुनवाई तक दोनों को रखा जाएगा.

क्या है मामला?
फिरोजपुर झिरका की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की बिलाकपुर निवासी 30 वर्षीय युवक के साथ 14 अगस्त को भाग गई थी. परिजनों ने लड़की को खूब खोजने और वापस लाने की कोशिश की लेकिन उनकी सभी कोशिशों पर पानी फिर गया. दो समुदायों का मामला होने के चलते फिरोजपुर झिरका शहर में खूब बवाल मचा.

चंडीगढ़: मुस्लिम युवक से विवाह करने के एक मामले में पीड़िता ने हाई कोर्ट में पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है. युवती ने याचिका के माध्यम से कोर्ट में जानकारी दी कि उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है जिसे लव जिहाद का रंग देने का प्रयास किया जा रहा है. युवती के अनुसार उसने अपनी मर्जी से अंबाला में निकाह किया जिसके बाद उसके पति पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया.

लड़की ने कोर्ट में कहा कि उसने अकील खान से अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन उनके परिवार को शादी से ऐतराज है इसलिए उसे और उसके पति के परिवार को खतरा है. इस मामले में ही एक अन्य याचिका दायर हुई जिसमें वकील ने बताया कि इस मामले में उसके रिश्तेदारों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, उनके घर के बाहर 10 से 15 सीआईए के जवान सीविल ड्रेस में खड़े रहते हैं.

हाई कोर्ट ने लड़का-लड़की को दी प्रोटेक्शन, देखें वीडियो

इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपीएस रंधावा भी हाई कोर्ट में मौजूद रहे. वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में वकील को प्रोटेक्शन देने के आदेश देते हुए हरियाणा के डीजीपी से एफिडेविट के रूप में जवाब तलब किया है. हाई कोर्ट ने लड़का और लड़की दोनों को पुलिस सुरक्षा देते हुए पंचकूला के सेफ हाउस में भेजा है, जहां अगली सुनवाई तक दोनों को रखा जाएगा.

क्या है मामला?
फिरोजपुर झिरका की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की बिलाकपुर निवासी 30 वर्षीय युवक के साथ 14 अगस्त को भाग गई थी. परिजनों ने लड़की को खूब खोजने और वापस लाने की कोशिश की लेकिन उनकी सभी कोशिशों पर पानी फिर गया. दो समुदायों का मामला होने के चलते फिरोजपुर झिरका शहर में खूब बवाल मचा.

Intro:एंकर -
मुस्लिम युवक से विवाह करने के एक मामले में पीड़िता ने हाई कोर्ट में पहुँचकर सुरक्षा की गुहार लगाई । युवती ने याचिका के माध्यम से कोर्ट में जानकारी दी कि उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है जिसे लव जिहाद का रंग देने का प्रयास किया जा रहा है । युवती के अनुसार उसने अपनी मर्जी से अम्बाला में निकाह किया जिसके बाद उसके पति पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया । लड़की ने कोर्ट में कहा कि उसके अकील खान से अपनी मर्जी से शादी की है लेकिन उनके परिवार को शादी से ऐतराज है इसलिए उसे और उसके पति के परिवार को खतरा है । इस मामले में ही एक अन्य याचिका दायर हुई जिसमें वकील ने बताया कि इस मामले में उसके रिस्तेदारो पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए है , उनके घर के बाहर 10 से 15 सीआईए के जवान सीविल ड्रेस में खड़े रहते है । इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपीएस रंधावा भी हाई कोर्ट में मौजूद रहे । वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में वकील को प्रोटेक्शन देने के आदेश देते हुए हरियाणा के डीजीपी से एफिडेविट के रूप में जवाब तलब किया है । मई हाईकोर्ट ने लड़का और लड़की दोनों को पुलिस सुरक्षा देते हुए पंचकूला के सेफ हाउस में भेजा है जहां अगली सुनवाई तक दोनों को रखा जाएगा ।


Body:पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लड़की की तरफ से दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें लड़की की तरफ से हाईकोर्ट में सुरक्षा मुहैया करवाने की अपील की गई थी । लड़की की तरफ से हाईकोर्ट में बताया गया कि उसने अपनी मर्जी से अकील खान से अंबाला में निकाह किया है । विवाह के बाद उसके परिवार और कई हिंदू संगठन से उन्हें जान का खतरा है । लड़की की तरफ से हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि उनके विवाह को लव जिहाद का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है । उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आज पूछा कि लड़की बालिग है जिसपर कोर्ट को बताया गया दोनों ही बालिग है । लड़की के वकील जीएस ढिल्लों ने बताया कि फिलहाल दोनों को हाईकोर्ट ने सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया है और सुरक्षा के बीच सेफ हाउस में रखने के आदेश दिए है । वहीं हाई कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी से इस मामले में ऐफिडेविट दायर कर अपना जवाब देने को कहा है ।
बाइट - जीएस ढिल्लो , याचिकाकर्ता पक्ष के वकील
वीओ -
वही जीएस ढिल्लों ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले स्थानीय एसएचओ को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश जारी किए थे मगर इसके बाद लड़के के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया । उन्होंने बताया कि लड़की के मामले में पेश होने वाले वकील मोहमद अरशद के दो रिस्तेदारो पर भी मामला दर्ज कर दिया गया । उन्होंने बताया कि वकील की सुरक्षा की भी मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी क्योंकि वकील के परिवार व रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है । जिसपर हाई कोर्ट ने वकील मोहमद अरशद को सुरक्षा देने कहा है ।
बाइट - जीएस ढिल्लों , याचिकाकर्ता वकील
वीओ -
मोहम्मद अरशद ने कहा कि उनकी तरफ से सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की गई थी । उन्होंने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए डीजीपी समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।
बाइट - मोहमद अरशद , वकील


Conclusion:गौरतलब है कि लड़की की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि हिंदू संगठन पंचायतें मिलकर उन दोनों को मारना चाहते हैं जिसके लिए साजिश रची जा रही है । फिरोजपुर झिरका निवासी लड़की ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि प्यार को लव जिहाद का रंग दिया जा रहा है जो कि गलत है । याचिका दाखिल करते हुए लड़की ने कहा कि उसने अपने प्रेमी से 15 अगस्त 2019 को अंबाला में शादी की थी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से संपन्न हुई थी और 17 अगस्त को सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी । हाईकोर्ट ने फिरोजपुर झिरका के एसएचओ को उनकी सुरक्षा से जुड़ी रिप्रेजेंटेशन पर फैसला लेने के आदेश दिए थे आदेश जारी होने के वक्त लड़की के परिजन भी हाईकोर्ट में मौजूद थे इसके बाद भी उन्होंने 19 अगस्त को उसके पति के खिलाफ अपहरण व अन्य मामलों में एफ आई आर दर्ज करवा दी इसके साथ ही क्षेत्र में माहौल खराब हो गया और हिंदू संगठन महापंचायत कर रहे हैं जिससे सीधे तौर पर उनकी शादी को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है ।
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