ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का आदेश 100% दिव्यांग को पेंशन के अलावा भी मिले सहायता

शनिवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिव्यांगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने के निर्देश दिये. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर जल्द जवाब देने को भी कहा है.

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट
author img

By

Published : Jun 15, 2019, 7:24 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 100 फीसद दिव्यांग और दूसरों पर निर्भर दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार को आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह एक ऐसी अथॉरिटी गठित करें जो इस तरह के लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा सके.

दिव्यांगों को 1800 रुपये दी जाती है मासिक पेंशन
इस मामले में कोर्ट को बताया गया कि सोनीपत जिले के गन्नौर का 24 साल का विजय 100 फीसद दिव्यांग है और पूर्ण रूप से अपने परिजनों पर निर्भर है. ऐसे में उसके परिजन चाह कर भी काम नहीं कर सकते. हरियाणा में हालांकि ऐसे लोगों को 1800 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है, लेकिन इस राशि में घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल है.

हाईकोर्ट ने सरकार को दिये कमेटी बनाने के निर्देश
कोर्ट में कहा गया कि सरकार इस तरह की नीति बनाए कि ऐसे लोगों और उनके परिवार वालों को एक उचित आर्थिक सहायता दी जा सके जिससे परिवार का गुजारा चल सके. अब हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को एक ऑथॉरिटी गठित करने का आदेश दिया है जो इस तरह के मामले सामने आने पर उन पर विचार करे और उचित सहायता का आदेश जारी करे.

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 100 फीसद दिव्यांग और दूसरों पर निर्भर दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार को आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह एक ऐसी अथॉरिटी गठित करें जो इस तरह के लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा सके.

दिव्यांगों को 1800 रुपये दी जाती है मासिक पेंशन
इस मामले में कोर्ट को बताया गया कि सोनीपत जिले के गन्नौर का 24 साल का विजय 100 फीसद दिव्यांग है और पूर्ण रूप से अपने परिजनों पर निर्भर है. ऐसे में उसके परिजन चाह कर भी काम नहीं कर सकते. हरियाणा में हालांकि ऐसे लोगों को 1800 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है, लेकिन इस राशि में घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल है.

हाईकोर्ट ने सरकार को दिये कमेटी बनाने के निर्देश
कोर्ट में कहा गया कि सरकार इस तरह की नीति बनाए कि ऐसे लोगों और उनके परिवार वालों को एक उचित आर्थिक सहायता दी जा सके जिससे परिवार का गुजारा चल सके. अब हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को एक ऑथॉरिटी गठित करने का आदेश दिया है जो इस तरह के मामले सामने आने पर उन पर विचार करे और उचित सहायता का आदेश जारी करे.

Intro:100 परसेंट विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए अथॉरिटी गठित करने का है हाई कोर्ट ने दिया आदेश


Body:पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 100% विकलांग वे दूसरों पर निर्भर दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार को आदेश जारी किया है । हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह एक ऐसी अथॉरिटी गठित करे जो इस तरह के लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा सके।


Conclusion:इस मामले में कोर्ट को बताया गया कि सोनीपत जिले के गन्नौर का 24 साल का विजय जो 100% विकलांग है और पूरी तरह बिस्तर में पड़ा रहता है पूर्ण रूप से अपने परिजनों पर निर्भर है ऐसे में उसके परिजन चाह कर भी काम नहीं कर सकते। हरियाणा में हालांकि ऐसे लोगों को 1800 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है लेकिन इस राशि में घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल है ऐसे में जब विकलांग काम करने में असमर्थ हूं ऐसे में सरकार इस तरह की नीति बनाए कि इस तरह के लोगों व उनके परिवार वालों को एक उचित आर्थिक सहायता दी जा सके जिससे परिवार का गुजारा चल सके । हाई कोर्ट ने इसके लिए सरकार को एक ऑथोरिटी गठित करने का आदेश दिया है जो इस तरह के मामले सामने आने पर उन पर विचार करें और उचित सहायता का आदेश जारी करें। हाईकोर्ट ने पंजाब को इस मामले में गठित करने का निर्देश दिया है क्योंकि पंजाब में विकलांगता पेंशन ₹500 है जो उचित नहीं है क्योंकि एक परिवार इतनी राशि में गुजारा नहीं कर सकता हाई कोर्ट ने सरकार को जल्द इस मामले में ऑथोरिटी गठित कर कोर्ट को जानकारी देने का आदेश दिया है। ज्ञात रहे कि हरियाणा पंजाब में दिव्यांगों के कल्याण के लिए कोई उचित नीति न होने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कोर्ट को बताया था कि हरियाणा पंजाब में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो 100% विकलांग हैं और अपने परिवार पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं ऐसे हालात हैं कि परिवार का कोई व्यक्ति भी काम करने के लायक नहीं है ऐसे में पहचान कर इनको आर्थिक सहायता दी जाए।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.