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हरियाणा में रेप के दोषी को 20 साल की सजा, 70 हजार का लगा जुर्माना, नाबालिग को भगाकर ले गया था - MINOR RAPE IN SONIPAT

सोनीपत कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद और 70 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

MINOR RAPE IN SONIPAT
सोनीपत कोर्ट ने सुनाई सजा (File Photo)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 26, 2024, 10:43 PM IST

Updated : Nov 26, 2024, 11:07 PM IST

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किशोरी को बहकाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

ये था मामला : खरखौदा थाना क्षेत्र निवासी महिला ने दिसंबर 2021 में पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी घर से लापता है. पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. जांच में पता चला कि उनकी बेटी को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर का रामबीर ले गया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने 5 अगस्त, 2022 को किशोरी को चरखी दादरी से दस्तयाब किया. उसके बयान के बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट भी जोड़ दिया था.

पिता व एक अन्य साथी पर मदद का आरोप : मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अगस्त, 2022 को ही आरोपी रामबीर को गिरफ्तार कर लिया था. रामबीर मूलरूप से यूपी के जिला हरदोई के गांव धनु नगला का रहने वाला था और घटना के समय टिकरी बॉर्डर पर रहता था. पुलिस ने निशानदेही के बाद उसे जेल भेज दिया था. मामले में आरोपी के पिता व एक अन्य को भी मदद के आरोप में नामजद किया गया था.

जुर्माना राशि में से 50 हजार पीड़िता को देने होंगे : इस केस की सुनवाई के बाद आज एएसजे नरेंद्र ने आरोपी रामबीर को दोषी करार दिया है. रामबीर को अदालत ने 20 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे. इस मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

इसे भी पढ़ें : रेवाड़ी में नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी को 20 साल की कैद, 1 लाख रुपये का जुर्माना

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किशोरी को बहकाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

ये था मामला : खरखौदा थाना क्षेत्र निवासी महिला ने दिसंबर 2021 में पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी घर से लापता है. पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. जांच में पता चला कि उनकी बेटी को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर का रामबीर ले गया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने 5 अगस्त, 2022 को किशोरी को चरखी दादरी से दस्तयाब किया. उसके बयान के बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट भी जोड़ दिया था.

पिता व एक अन्य साथी पर मदद का आरोप : मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अगस्त, 2022 को ही आरोपी रामबीर को गिरफ्तार कर लिया था. रामबीर मूलरूप से यूपी के जिला हरदोई के गांव धनु नगला का रहने वाला था और घटना के समय टिकरी बॉर्डर पर रहता था. पुलिस ने निशानदेही के बाद उसे जेल भेज दिया था. मामले में आरोपी के पिता व एक अन्य को भी मदद के आरोप में नामजद किया गया था.

जुर्माना राशि में से 50 हजार पीड़िता को देने होंगे : इस केस की सुनवाई के बाद आज एएसजे नरेंद्र ने आरोपी रामबीर को दोषी करार दिया है. रामबीर को अदालत ने 20 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे. इस मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

इसे भी पढ़ें : रेवाड़ी में नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी को 20 साल की कैद, 1 लाख रुपये का जुर्माना

Last Updated : Nov 26, 2024, 11:07 PM IST
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