चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि चंडीगढ़ के सभी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर स्कूल की बैलेंस शीट डालनी होगी. चंडीगढ़ प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
निजी स्कूलों से अपनी बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के आदेशों को निजी स्कूल की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन सहित शहर के कई निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन के समेत केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचि की ओर से पूछा गया कि आखिर वो स्कूल वेबसाइट पर बैलेंस शीट क्यों डालें?
क्या है मामला?
बता दें कि कुछ दिनों पहले प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी को रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया था. चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किए गए थे कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 2020-21 के सत्र में फीस नहीं बढ़ाएगा. सभी प्राइवेट स्कूलों को 2019-20 सत्र के हिसाब से ही फीस लेनी होगी.
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इसके साथ ही आदेश में ये भी कहा गया था कि प्राइवेट स्कूलों को फीस का पूरा ब्यौरा, ट्यूशन फीस खर्च और दूसरी सभी फीस से जुड़ी जानकारियां अपनी वेबसाइट और स्कूल के सूचना पटल पर प्रदर्शित करनी होंगी. चंडीगढ़ प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ अब निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को जवाब तलब किया है.