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हरियाणा में जल्द लागू होगा लव जिहाद कानून, सीएम ने किया ऐलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Khattar) ने सोमवार को ऐलान किया कि प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून (Love Jihad Act) लागू कर दिया जाएगा. इसके लिए टीम ने अपना रिसर्च पूरा कर लिया है‌.

manohar lal khattar
haryana love jihad act
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Published : Aug 30, 2021, 7:33 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार बहुत जल्द प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) कानून लागू करने जा रही है. प्रदेश सरकार ने फरीदाबाद में हुए चर्चित निकिता हत्याकांड (Nikita murder case) के बाद ये कानून बनाने का ऐलान किया था. लव जिहाद कानून को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Khattar) ने कहा है कि ये कानून प्रदेश में जल्द बनाया जाएगा. इस बारे में बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब भी समाज में कुछ गलत होता है तो सुधारने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं. लव जिहाद के मामले पहले भी आते रहे हैं, लेकिन पहले इक्का-दुक्का मामले आते थे, लेकिन अब इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है.

सीएम ने कहा कि हरियाणा के कई इलाकों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं. दूसरे इंसान को बहकाकर, लालच देकर, या झूठ बोलकर शादी करना अपराध है. इसके लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार आज ही नकल विरोधी कानून भी लेकर आई है क्योंकि उसके मामले बढ़ रहे थे. इसी तरह अगर कोई अपराधिक मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए कानून बनाना जरूरी होता है. इसके लिए टीम ने अपना रिसर्च पूरा कर लिया है‌. सरकार विचार कर रही है कि आने वाले सत्र में इसको लाना है और फिर यह कानून प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- लव जिहाद में एक साल तक किया यौन शोषण, शादी के लिए कहा तो दिया ये जवाब..

बता दें कि, फरीदाबाद के चर्चित निकिता हत्याकांड के बाद प्रदेश में लव जिहाद का मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा था. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली निकिता तोमर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में परिवार के साथ रह रही थी. वो अग्रवाल कॉलेज में B.Com फाइनल इयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब पौने 4 बजे जब वो परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो तौसीफ नाम के लड़के ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर कार में उसे अगवा करने की कोशिश की. जब निकिता ने विरोध किया तो तौसीफ ने उसको गोली मार दी. जिससे निकिता की मौत हो गई थी.

ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान करके तौसीफ और रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. नूंह के रोजका मेव निवासी तौसीफ 12वीं कक्षा तक निकिता के साथ पढ़ा था. वो निकिता पर दोस्ती का दबाव डालता था. तौसीफ ने 2018 में भी निकिता का अपहरण किया था. जिसके बाद निकिता के परिजनों ने FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तौसीफ को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उसके परिवार वाले हाथ-पैर जोड़ने लगे, तो निकिता के परिवार ने मामला वापस लेते हुए समझौता कर लिया.

ये भी पढ़ें- निकिता मर्डर केस: हत्यारे तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा, फांसी के लिए HC जाएंगे परिजन

इसके बाद भी तौसीफ निकिता पर शादी का दबाव बना रहा था. इसीलिए उसने निकिता का दोबारा अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन इस बार निकिता की जान चली गई. कोर्ट ने दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले को लेकर देश में बड़ा बवाल मचा था और फरीदाबाद में बकायदा महापंचायत भी की गई. जिसमें ये तय हुआ कि ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार को लव जिहाद कानून बनाना चाहिए. इसके बाद प्रदेश सरकार ने भी ये कानून बनाने का ऐलान किया था.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार बहुत जल्द प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) कानून लागू करने जा रही है. प्रदेश सरकार ने फरीदाबाद में हुए चर्चित निकिता हत्याकांड (Nikita murder case) के बाद ये कानून बनाने का ऐलान किया था. लव जिहाद कानून को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Khattar) ने कहा है कि ये कानून प्रदेश में जल्द बनाया जाएगा. इस बारे में बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब भी समाज में कुछ गलत होता है तो सुधारने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं. लव जिहाद के मामले पहले भी आते रहे हैं, लेकिन पहले इक्का-दुक्का मामले आते थे, लेकिन अब इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है.

सीएम ने कहा कि हरियाणा के कई इलाकों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं. दूसरे इंसान को बहकाकर, लालच देकर, या झूठ बोलकर शादी करना अपराध है. इसके लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार आज ही नकल विरोधी कानून भी लेकर आई है क्योंकि उसके मामले बढ़ रहे थे. इसी तरह अगर कोई अपराधिक मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए कानून बनाना जरूरी होता है. इसके लिए टीम ने अपना रिसर्च पूरा कर लिया है‌. सरकार विचार कर रही है कि आने वाले सत्र में इसको लाना है और फिर यह कानून प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.

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बता दें कि, फरीदाबाद के चर्चित निकिता हत्याकांड के बाद प्रदेश में लव जिहाद का मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा था. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली निकिता तोमर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में परिवार के साथ रह रही थी. वो अग्रवाल कॉलेज में B.Com फाइनल इयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब पौने 4 बजे जब वो परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो तौसीफ नाम के लड़के ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर कार में उसे अगवा करने की कोशिश की. जब निकिता ने विरोध किया तो तौसीफ ने उसको गोली मार दी. जिससे निकिता की मौत हो गई थी.

ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान करके तौसीफ और रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. नूंह के रोजका मेव निवासी तौसीफ 12वीं कक्षा तक निकिता के साथ पढ़ा था. वो निकिता पर दोस्ती का दबाव डालता था. तौसीफ ने 2018 में भी निकिता का अपहरण किया था. जिसके बाद निकिता के परिजनों ने FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तौसीफ को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उसके परिवार वाले हाथ-पैर जोड़ने लगे, तो निकिता के परिवार ने मामला वापस लेते हुए समझौता कर लिया.

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इसके बाद भी तौसीफ निकिता पर शादी का दबाव बना रहा था. इसीलिए उसने निकिता का दोबारा अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन इस बार निकिता की जान चली गई. कोर्ट ने दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले को लेकर देश में बड़ा बवाल मचा था और फरीदाबाद में बकायदा महापंचायत भी की गई. जिसमें ये तय हुआ कि ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार को लव जिहाद कानून बनाना चाहिए. इसके बाद प्रदेश सरकार ने भी ये कानून बनाने का ऐलान किया था.

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