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किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा सरकार के दखल को हाई कोर्ट में चुनौती

किसानों के दिल्ली कूच के मामले में एक और याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई है. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इस याचिका पर 26 नवंबर को सुनवाई करेगा.

punjab and harayna high court
punjab and haryana high court
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Published : Nov 25, 2020, 6:26 PM IST

चंडीगढ़: कृषि कानून के विरोध में किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे. दिल्ली कूच के लिए हरियाणा और पंजाब के किसान घरों से निकल चुके हैं. हरियाणा सरकार के आदेशों पर चंडीगढ़ के किसानों को हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर रोक दिया. वहीं हरियाणा के किसानों को राज्यों के बॉर्डर पर रोका जा रहा है.

इस मामले में अब एक और याचिका पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई गई है. वकील सत्यवीर वालिया ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि ये मामला केंद्र सरकार और किसानों के बीच का है. ऐसे में हरियाणा सरकार को बीच में नहीं पड़ना चाहिए.

ये भी पढ़ें- किसान नेताओं की गिरफ्तारी मामले पर हरियाणा सरकार को HC का नोटिस

वकील सत्यवीर वालिया ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का मौलिक अधिकार है. वो शांतिपूर्वक दिल्ली जा रहे हैं. ऐसे में उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए. मामले में सुनवाई वीरवार यानी 26 नवंबर को होगी.

चंडीगढ़: कृषि कानून के विरोध में किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे. दिल्ली कूच के लिए हरियाणा और पंजाब के किसान घरों से निकल चुके हैं. हरियाणा सरकार के आदेशों पर चंडीगढ़ के किसानों को हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर रोक दिया. वहीं हरियाणा के किसानों को राज्यों के बॉर्डर पर रोका जा रहा है.

इस मामले में अब एक और याचिका पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई गई है. वकील सत्यवीर वालिया ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि ये मामला केंद्र सरकार और किसानों के बीच का है. ऐसे में हरियाणा सरकार को बीच में नहीं पड़ना चाहिए.

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वकील सत्यवीर वालिया ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का मौलिक अधिकार है. वो शांतिपूर्वक दिल्ली जा रहे हैं. ऐसे में उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए. मामले में सुनवाई वीरवार यानी 26 नवंबर को होगी.

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