चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिए जाने वाले भत्तों में इजाफा किया है. सरकार ने एक महत्वर्पूण निर्णय लेते हुए बौनों और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर 2 हजार 750 रुपये मासिक कर दिया है. इन्हें यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल 2023 से दिया जाएगा. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के बाद हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने इसकी जानकारी दी है.
उन्होंने बताया कि इन दोनों योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. हरियाणा में बौना भत्ता के लिए पुरुष का कद 3 फुट 8 इंच होना चाहिए वहीं महिला का कद 3 फुट 3 इंच या इससे कम होना चाहिए. इन दोनों श्रेणियों के भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन के दौरान सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा.
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मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से ही दिव्यांग पेशन, विधवा पेंशन, हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है. अब इन योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि को 2 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 2 हजार 750 रुपये मासिक कर दिया गया है. इसके अलावा, हरियाणा में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि में भी इजाफा किया गया है, इसे बढ़ाकर 1 हजार 850 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
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उन्होंने बताया कि यह सहायता एक परिवार को अधिकतम दो बच्चों तक ही दी जाएगी. इस दौरान उन्होेंने बताया कि 18 साल तक के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि में भी इजाफा किया गया है. इसे बढ़ाकर 2 हजार 150 रुपये किया गया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा आने वाले कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये प्रतिमाह प्रति सदस्य की गई है, परन्तु यह राशि प्रति परिवार 6 हजार 250 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी.