चंडीगढ़: हरियाणा में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार गंभीर हो गई है. हरियाणा सरकार ने कुत्ता पालने को लेकर नई गाइडलाइन लागू करने का फैसला किया है. इसके बाद अब हरियाणा में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस (License for Keeping dog in Haryana) लेना जरूरी होगा. यानी हरियाणा में अब लोग कुत्ता सरकार द्वारा तय नियमों और शर्तों के आधार पर ही पाल पाएंगे. जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसको जेल भी हो सकती है.
हरियाणा समेत पूरे देश में पालतू कुत्तों के काटने के मामले बढ़ गये हैं. कई जगह पिटबुल कुत्तों ने लोगों पर जानलेवा हमला भी कर दिया था. गाजियाबाद की एक सोसायटी में भी छोटी बच्ची पर कुत्ते ने लिफ्ट में हमला कर दिया था. हरियाणा में भी रोजाना करीब 20 से अधिक कुत्तों द्वारा लोगों को काटने के मामले सामने आते हैं. जिसके बाद अब हरियाणा सरकार इसको लेकर सख्ती से काम करने के मूड में है.
हरियाणा में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. अब कोई भी शख्स बिना इजाजत के कुत्ता नहीं पाल सकेगा. किसी भी डॉग लवर को कुत्ता पालने के लिए हरियाणा के SARAL PORTAL पर आवेदन करना होगा. इतना ही नहीं नियमों के मुताबिक सरकार एक मकान मालिक को सिर्फ एक ही कुत्ता रखने की इजाजत देगी.
कुत्ता पालने वाले को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर जब कुत्ते को ले जाएं तो उसके मुंह पर मुखौटा लगा हो ताकि कुत्ता किसी को भी ना काट सके. सरकार के इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5 हजार तक का जुर्माना और कैद का भी प्रावधान किया गया है.