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कांस्टेबल भर्ती मामला: चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने रद्द की सभी याचिकाएं - पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट

हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग का रास्ता साफ कर दिया है. शुक्रवार को हाई कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया.

punjab haryana high court
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Published : Aug 11, 2023, 12:35 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में 2021 की कांस्टेबल भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया. अब जल्द ही चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग की जाएगी. इस मामले को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही थी. पुरुष कांस्टेबल वाली याचिका में सरकार ने मौखिक रूप से कोर्ट में ये स्वीकार किया था कि याचिका विचाराधीन रहने तक चयनित पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- Money laundering case: ED ने पंचकूला CBI विशेष अदालत के निलंबित जज सुधीर परमार को किया गिरफ्तार, आज पंचकूला कोर्ट में पेशी

सरकार ने इसे पहले कुछ पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए थे. जिसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जिन को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. उनको छोड़कर बाकी जो बचे हैं, उनको नियुक्ति पत्र जारी ना किए जाए. याचिका में भर्ती की नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल पॉलिसी और अन्य मेथड को चुनौती दी गई थी. सुनवाई के दौरान एचएसएससी ने बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की सलाह पर भर्ती में ये मैथड अपनाया गया था. भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने हाई कोर्ट को जानकारी दी थी कि ये मैथड तभी अपनाया जा सकता है, जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है.

वहीं याचिकाकर्ता के मुताबिक इस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक और शारीरिक परीक्षा के अंक भी जुड़ने हैं. इस मैथड के चलते एक शिफ्ट में अच्छे नंबर हासिल करने के बावजूद कई अभ्यर्थी फाइनल मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए. इस मामले के कई याचिकाए लगाई गई थी. वहीं अब हाई कोर्ट ने इस मामले में लगाई गई सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं और भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.

चंडीगढ़: हरियाणा में 2021 की कांस्टेबल भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया. अब जल्द ही चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग की जाएगी. इस मामले को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही थी. पुरुष कांस्टेबल वाली याचिका में सरकार ने मौखिक रूप से कोर्ट में ये स्वीकार किया था कि याचिका विचाराधीन रहने तक चयनित पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे.

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सरकार ने इसे पहले कुछ पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए थे. जिसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जिन को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. उनको छोड़कर बाकी जो बचे हैं, उनको नियुक्ति पत्र जारी ना किए जाए. याचिका में भर्ती की नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल पॉलिसी और अन्य मेथड को चुनौती दी गई थी. सुनवाई के दौरान एचएसएससी ने बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की सलाह पर भर्ती में ये मैथड अपनाया गया था. भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने हाई कोर्ट को जानकारी दी थी कि ये मैथड तभी अपनाया जा सकता है, जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है.

वहीं याचिकाकर्ता के मुताबिक इस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक और शारीरिक परीक्षा के अंक भी जुड़ने हैं. इस मैथड के चलते एक शिफ्ट में अच्छे नंबर हासिल करने के बावजूद कई अभ्यर्थी फाइनल मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए. इस मामले के कई याचिकाए लगाई गई थी. वहीं अब हाई कोर्ट ने इस मामले में लगाई गई सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं और भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.

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