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गेस्ट टीचर्स को नहीं मिलेगा नियमित टीचर्स का लाभ, सरकार के इस बिल में ये है पेंच - गेस्ट टीचर्स

हरियाणा के एडवोकेट जर्नल बलदेव महाजन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार गेस्ट टीचर को नियमित नहीं किया जा सकता.

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री
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Published : Feb 27, 2019, 11:21 PM IST

चंडीगढ़:हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को गेस्ट टीचर्सको लेकर जो बिल पास किया गया है, उस बिल में गेस्ट टीचर्सको नियमित टीचर की भांति लाभ ना देने का प्रावधान है. इसबिल में सरकार ने केवल जॉब सिक्योरिटी का उल्लेख किया है.

इसका मतलब ये है कि वो 58 साल की उम्र तक गेस्ट टीचर्स के रूप में अपनी सर्विस करते रहेंगे. इस दौरान उन्हें ना तो स्थाई टीचर की तरह प्रमोशन मिलेगा और ना ही वोअन्य कोई लाभ के हकदार होंगे.

सरकारी लेटर की कॉपी
सरकारी लेटर की कॉपी

इस विषय पर जब हरियाणा के एडवोकेट जर्नल बलदेव महाजन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार गेस्ट टीचर को नियमित नहीं किया जा सकता. विधानसभा में जो बिल पास किया गया है वो केवल गेस्ट टीचर की जॉब सिक्योरिटी के लिए किया गया है. यानी वो 58 साल तक सेवा में रहेंगे. लेकिन वो नियमित टीचर की तरह लाभ नहीं ले पाएंगे.

चंडीगढ़:हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को गेस्ट टीचर्सको लेकर जो बिल पास किया गया है, उस बिल में गेस्ट टीचर्सको नियमित टीचर की भांति लाभ ना देने का प्रावधान है. इसबिल में सरकार ने केवल जॉब सिक्योरिटी का उल्लेख किया है.

इसका मतलब ये है कि वो 58 साल की उम्र तक गेस्ट टीचर्स के रूप में अपनी सर्विस करते रहेंगे. इस दौरान उन्हें ना तो स्थाई टीचर की तरह प्रमोशन मिलेगा और ना ही वोअन्य कोई लाभ के हकदार होंगे.

सरकारी लेटर की कॉपी
सरकारी लेटर की कॉपी

इस विषय पर जब हरियाणा के एडवोकेट जर्नल बलदेव महाजन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार गेस्ट टीचर को नियमित नहीं किया जा सकता. विधानसभा में जो बिल पास किया गया है वो केवल गेस्ट टीचर की जॉब सिक्योरिटी के लिए किया गया है. यानी वो 58 साल तक सेवा में रहेंगे. लेकिन वो नियमित टीचर की तरह लाभ नहीं ले पाएंगे.

चंडीगढ़, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को गेस्ट टीचरो को लेकर जो बिल पास किया गया है , उस बिल में गेस्ट टीचरो को नियमित टीचर की भांति लाभ ना देने का प्रावधान है।

भाजपा सरकार द्वारा लाए गए इस बिल में केवल गेस्ट टीचर की जॉब सियोकरिटी के बारे में उल्लेख किया गया है , यानी कि वह 58 साल की उम्र तक गेस्ट टीचर्स के रूप में अपनी सर्विस करते रहेंगे । इस दौरान उन्हें न तो स्थाई टीचर की तरह प्रमोशन मिलेगा और न ही वे अन्य कोई लाभ के हकदार होंगे।

इस विषय पर जब हरियाणा के एडवोकेट जर्नल बलदेव महाजन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्देशानुसार गेस्ट टीचर को नियमित नहीं किया जा सकता विधानसभा में जो बिल पास किया गया है वह केवल गेस्ट टीचर की जॉब सिक्योरिटी के लिए किया गया है , यानी वह 58 साल तक सेवा में रहेंगे लेकिन वह नियमित टीचर की तरह लाभ नहीं ले पाएंगे।

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