चंडीगढ़:हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को गेस्ट टीचर्सको लेकर जो बिल पास किया गया है, उस बिल में गेस्ट टीचर्सको नियमित टीचर की भांति लाभ ना देने का प्रावधान है. इसबिल में सरकार ने केवल जॉब सिक्योरिटी का उल्लेख किया है.
इसका मतलब ये है कि वो 58 साल की उम्र तक गेस्ट टीचर्स के रूप में अपनी सर्विस करते रहेंगे. इस दौरान उन्हें ना तो स्थाई टीचर की तरह प्रमोशन मिलेगा और ना ही वोअन्य कोई लाभ के हकदार होंगे.
इस विषय पर जब हरियाणा के एडवोकेट जर्नल बलदेव महाजन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार गेस्ट टीचर को नियमित नहीं किया जा सकता. विधानसभा में जो बिल पास किया गया है वो केवल गेस्ट टीचर की जॉब सिक्योरिटी के लिए किया गया है. यानी वो 58 साल तक सेवा में रहेंगे. लेकिन वो नियमित टीचर की तरह लाभ नहीं ले पाएंगे.