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75% आरक्षण कानून: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले- रोक हटाने के लिए जल्द उठाएंगे कदम

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के युवाओं को निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण के कानून पर रोक लगा दी है. जिस पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा (Dushyant Chautala Statement on reservation law Court stay) कि सरकार कानून से रोक हटाने के लिए जल्द कानूनी कदम उठाएगी.

Dushyant Chautala Statement on reservation law Court stay
Dushyant Chautala Statement on reservation law Court stay
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Published : Feb 3, 2022, 9:21 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरी में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 पर रोक लगा दी है. हरियाणा डोमिसाइल के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है. जिस पर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने (Dushyant Chautala Statement on reservation law Court stay) हरियाणा के युवाओं को आश्वस्त किया है कि कानून पर लगी रोक को हटाने के लिए जल्द कोई कानूनी कदम उठाया जाएगा और हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा.

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विश्वास जताया है कि हरियाणा सरकार का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा और हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि वे अदालत के स्टे ऑर्डर की लिखित कॉपी (court stay on private sector jobs reservation law haryana) का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही सरकार के कानूनी विशेषज्ञों के साथ इसका विश्लेषण करेंगे. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लिखित आदेश की समीक्षा के बाद राज्य सरकार जल्द ही अगला कानूनी कदम उठाएगी और राज्य में इस कानून को लागू करवाएगी. उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की सभी शंकाओं और दिक्कतों के लिए वैकल्पिक प्रावधान कानून में दिए गए हैं और यह पूरी तरह संवैधानिक रूप से दुरुस्त कानून है.

ये भी पढ़ें- 75% आरक्षण कानून पर रोक: युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रही सरकार- सैलजा

कानून पर रोक लगने को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे खुद और जननायक जनता पार्टी हरियाणा की नौकरियों में हरियाणवी युवाओं को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए शुरू से प्रतिबद्ध है. इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में स्थापित उद्योग यहां के संसाधनों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं और राज्य सरकार के कानून सभी पर लागू होते हैं. उन्होंने बताया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान उद्योग स्थापित करने के एग्रीमेंट का हिस्सा भी होता है, जिससे उद्योगपति अब तक बचते रहे हैं.

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया से राहत लेकर इस एक्ट को लागू करवाया जाएगा और किसी अन्य स्थिति में भी हरियाणा के युवाओं को स्थानीय नौकरियों में हिस्सेदारी जरूर दिलवाई जाएगी, भले ही उसके लिए कोई अन्य रास्ता या प्रावधान अपनाना पड़े.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में 75 प्रतिशत आरक्षण पर आखिर क्यों लगी रोक, याचिकाकर्ता के वकील से ईटीवी भारत की बातचीत

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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरी में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 पर रोक लगा दी है. हरियाणा डोमिसाइल के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है. जिस पर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने (Dushyant Chautala Statement on reservation law Court stay) हरियाणा के युवाओं को आश्वस्त किया है कि कानून पर लगी रोक को हटाने के लिए जल्द कोई कानूनी कदम उठाया जाएगा और हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा.

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विश्वास जताया है कि हरियाणा सरकार का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा और हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि वे अदालत के स्टे ऑर्डर की लिखित कॉपी (court stay on private sector jobs reservation law haryana) का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही सरकार के कानूनी विशेषज्ञों के साथ इसका विश्लेषण करेंगे. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लिखित आदेश की समीक्षा के बाद राज्य सरकार जल्द ही अगला कानूनी कदम उठाएगी और राज्य में इस कानून को लागू करवाएगी. उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की सभी शंकाओं और दिक्कतों के लिए वैकल्पिक प्रावधान कानून में दिए गए हैं और यह पूरी तरह संवैधानिक रूप से दुरुस्त कानून है.

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कानून पर रोक लगने को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे खुद और जननायक जनता पार्टी हरियाणा की नौकरियों में हरियाणवी युवाओं को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए शुरू से प्रतिबद्ध है. इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में स्थापित उद्योग यहां के संसाधनों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं और राज्य सरकार के कानून सभी पर लागू होते हैं. उन्होंने बताया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान उद्योग स्थापित करने के एग्रीमेंट का हिस्सा भी होता है, जिससे उद्योगपति अब तक बचते रहे हैं.

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया से राहत लेकर इस एक्ट को लागू करवाया जाएगा और किसी अन्य स्थिति में भी हरियाणा के युवाओं को स्थानीय नौकरियों में हिस्सेदारी जरूर दिलवाई जाएगी, भले ही उसके लिए कोई अन्य रास्ता या प्रावधान अपनाना पड़े.

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