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पोते करण चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए ओपी चौटाला को 3 सप्ताह की पैरोल

जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में सजा काट रहे ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से पैरोल मिल गई है. ओपी चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में दस साल की सजा काट रहे हैं.

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Published : Feb 29, 2020, 10:58 AM IST

delhi High court granted parole to OP chautala
delhi High court granted parole to OP chautala

चंडीगढ़/नई दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला को तीन सप्ताह की पैरोल मिल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को पोते करण चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी है.

ओपी चौटाला को मिली पैरोल

आपको बता दें कि कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को पोते कर्ण चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दी है. ओमप्रकाश चौटाला अपने पोते कर्ण चौटाला की सगाई के मौके पर एक मार्च को जेल से बाहर आएंगे.

ये भी जानें- पानीपत: घर में घुसे चोर को महिला ने बहादुरी दिखाकर किया काबू

इस मामले में काट रहे हैं सजा

ओपी चौटाला जूनियर बेसिक टीचर्स (जेबीटी) की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं. उनके साथ ही उनके बेटे अजय चौटाला और तीन अन्य दोषी भी दस साल कैद की सजा काट रहे हैं.

चंडीगढ़/नई दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला को तीन सप्ताह की पैरोल मिल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को पोते करण चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी है.

ओपी चौटाला को मिली पैरोल

आपको बता दें कि कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को पोते कर्ण चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दी है. ओमप्रकाश चौटाला अपने पोते कर्ण चौटाला की सगाई के मौके पर एक मार्च को जेल से बाहर आएंगे.

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इस मामले में काट रहे हैं सजा

ओपी चौटाला जूनियर बेसिक टीचर्स (जेबीटी) की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं. उनके साथ ही उनके बेटे अजय चौटाला और तीन अन्य दोषी भी दस साल कैद की सजा काट रहे हैं.

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