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डीजीपी मनोज यादव को केंद्र सरकार से मिली एक साल की एक्सटेंशन - manohar lal haryana police manoj yadav

सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि मनोज यादव अगले आदेश तक डीजीपी रह सकते हैं. लेकिन अगर इसी बीच कोई और आदेश आ जाता है, तो वो अलग बात होगी.

manohar lal haryana police manoj yadav
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Published : Mar 2, 2021, 5:31 PM IST

Updated : Mar 2, 2021, 6:11 PM IST

चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव की नियुक्ति पर बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दी है. अब वो एक साल तक डीजीपी रह सकते हैं, लेकिन अगर एक्सटेंशन रुक जाए तो वो अलग बात है.

क्लिक कर देखें वीडियो.

सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि मनोज यादव अगले आदेश तक डीजीपी रह सकते हैं. लेकिन अगर इसी बीच कोई और आदेश आ जाता है, तो वो अलग बात होगी. कोई और आदेश आना अलग विषय है.

बता दें, इससे पहले हरियाणा सरकार ने जनवरी महीने में डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल 21 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया था. लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से मनोज यादव को एक साल की एक्सटेंशन दे दी गई है. ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब वो डीजीपी बने रह सकते हैं.

manohar lal haryana police manoj yadav
मनोज यादव की एक्सटेंशन का नोटिस

आपके लिए ये जानना भी जरूरी है-

डीजीपी मनोज यादव की अधिकतम सेवा आईबी में पूरी हुई है. यादव का रिटायरमेंट 2025 में होना है. उससे पहले उनका आईबी में वापस जाना जरूरी है, लेकिन ये प्रदेश सरकार पर है कि वो यादव को कब वापस भेजें.

मनोज यादव की नियुक्ति की प्रक्रिया

मनोज यादव को हरियाणा में डीजीपी नियुक्त करने से पहले हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा था कि उन्हें उनके मूल कैडर में भेज दिया जाए. केंद्र ने उन्हें कुछ समय के लिए हरियाणा सरकार में सेवाएं देने की अनुमति के साथ भेजा था. जिसमें सेवा का न्यूनतम समय दो वर्ष है. अधिकतम 2025 से पहले कभी भी हो सकता है.

ये भी पढे़ं- हरियाणा सरकार ने डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल बढ़ाया

चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव की नियुक्ति पर बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दी है. अब वो एक साल तक डीजीपी रह सकते हैं, लेकिन अगर एक्सटेंशन रुक जाए तो वो अलग बात है.

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सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि मनोज यादव अगले आदेश तक डीजीपी रह सकते हैं. लेकिन अगर इसी बीच कोई और आदेश आ जाता है, तो वो अलग बात होगी. कोई और आदेश आना अलग विषय है.

बता दें, इससे पहले हरियाणा सरकार ने जनवरी महीने में डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल 21 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया था. लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से मनोज यादव को एक साल की एक्सटेंशन दे दी गई है. ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब वो डीजीपी बने रह सकते हैं.

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मनोज यादव की एक्सटेंशन का नोटिस

आपके लिए ये जानना भी जरूरी है-

डीजीपी मनोज यादव की अधिकतम सेवा आईबी में पूरी हुई है. यादव का रिटायरमेंट 2025 में होना है. उससे पहले उनका आईबी में वापस जाना जरूरी है, लेकिन ये प्रदेश सरकार पर है कि वो यादव को कब वापस भेजें.

मनोज यादव की नियुक्ति की प्रक्रिया

मनोज यादव को हरियाणा में डीजीपी नियुक्त करने से पहले हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा था कि उन्हें उनके मूल कैडर में भेज दिया जाए. केंद्र ने उन्हें कुछ समय के लिए हरियाणा सरकार में सेवाएं देने की अनुमति के साथ भेजा था. जिसमें सेवा का न्यूनतम समय दो वर्ष है. अधिकतम 2025 से पहले कभी भी हो सकता है.

ये भी पढे़ं- हरियाणा सरकार ने डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल बढ़ाया

Last Updated : Mar 2, 2021, 6:11 PM IST
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