चंडीगढ़: हरियाणवी कलाकार और बॉलीवुड अदाकारा सपना चौधरी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सपना चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया है.
सपना के खिलाफ दर्ज केस हुआ वापस
बता दें कि गुरुग्राम में एससी-एसटी एक्ट के तहत सपना चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिसके खिलाफ सपना चौधपी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अब इस याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर कैंसिलेशन की रिपोर्ट दे दी है. जिसके बाद जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने मामले का निपटारा कर दिया.
सपना चौधरी ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सपना की तरफ से याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रागिनी पेश करते हुए एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है. ये रागिनी विभिन्न लोक गायक पिछले चार दशकों से भी ज्यादा वक्त से विभिन्न कलाकारों की ओर से प्रस्तुत की जा रही है. इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था.
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क्या पूरा मामला ?
बता दें कि मामला 2016 का है. जब सपना के एक गाने पर जमकर बवाल हुआ था. इस गाने में जाति विशेष पर टिप्पणी की गई थी. जिससे नाराज होकर खांडसा निवासी सतपाल तंवर ने 14 जुलाई को पुलिस से शिकायत की थी. शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया था कि सपना की रागिनी से एससी एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. शिकायत पर पुलिस ने 14 जुलाई 2016 को केस दर्ज कर लिया था.