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Asian Games Trials: दिल्ली हाई कोर्ट ने विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को ट्रायल में छूट देने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज की

Asian Games Trials: दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ की तदर्थ समिति द्वारा एशियाई खेलों सीधे प्रवेश के लिए पहलवानों, बजरंग पुनिया और विनेश फोगट को दी गई छूट के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है.

Delhi High Court
Asian Games trial plea dismissed
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Published : Jul 22, 2023, 7:24 PM IST

Updated : Jul 22, 2023, 9:39 PM IST

दिल्ली/चंडीगढ़: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एशियाई खेलों के ट्रायल में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दी गई छूट के खिलाफ दाखिल की गई पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की याचिका शनिवार को खारिज कर दी. मामले में फैसला 21 जुलाई को सुरक्षित रख लिया गया था. दोनों पहलवानों ने इस महीने की शुरुआत में पुरुषों की फ्रीस्टाइल के 65 किलोग्राम और महिलाओं की 53 किलोग्राम श्रेणियों के ट्रायल में विनेश फोगाट फोगाट और बजरंग पुनिया को छूट देने के भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति के फैसले को चुनौती दी थी.

ये भी पढ़ें- WFI तदर्थ समिति ने बजरंग, विनेश को बिना ट्रॉयल एशियाई खेलों में सीधा प्रवेश दिया

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को छूट देने और परीक्षण के दौरान उन्हें चोट न लगने देने के तदर्थ समिति द्वारा लिए गए सर्वसम्मत निर्णय को मनमाना या विकृत नहीं कहा जा सकता है. कोर्ट ने आगे कहा कि वास्तव में, दोनों एथलीट विश्व शीर्ष 10 रैंकिंग में हैं और इसलिए, इन एथलीटों को विशिष्ट एथलीटों के रूप में वर्गीकृत करना भी विकृत या मनमाना नहीं कहा जा सकता है.

  • Delhi High Court dismisses the petitions moved by wrestlers, Antim Panghal and Sujeet Kalkal, over the exemption given to wrestlers, Bajrang Punia and Vinesh Phogat, for direct entry into the Asian Games 2023 by the Wrestling Federation of India (WFI) ad-hoc.

    — ANI (@ANI) July 22, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढ़ें- एशियन गेम्स के चयन ट्रायल में छूट के विरोध में अंशू ने पहलवानों का सपोर्ट किया

याचिकाकर्ता पहलवानों, अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की मांग थी कि किसी भी पहलवान को कोई छूट दिए बिना निष्पक्ष तरीके से ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होनी चाहिए. इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल द्वारा दाखिल इस याचिका पर सुनवाई करते हुए WFI से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था. 6 पुरुषों की फ्री स्टाइल डिवीजन के लिए ट्रायल 23 जुलाई से शुरू होने वाले हैं.

ये भी पढ़ें- Sakshi Malik ने विनेश-बजरंग को एशियाई खेलों में बिना ट्रायल मिली डायर्क्ट एंट्री की आलोचना की

दिल्ली/चंडीगढ़: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एशियाई खेलों के ट्रायल में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दी गई छूट के खिलाफ दाखिल की गई पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की याचिका शनिवार को खारिज कर दी. मामले में फैसला 21 जुलाई को सुरक्षित रख लिया गया था. दोनों पहलवानों ने इस महीने की शुरुआत में पुरुषों की फ्रीस्टाइल के 65 किलोग्राम और महिलाओं की 53 किलोग्राम श्रेणियों के ट्रायल में विनेश फोगाट फोगाट और बजरंग पुनिया को छूट देने के भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति के फैसले को चुनौती दी थी.

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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को छूट देने और परीक्षण के दौरान उन्हें चोट न लगने देने के तदर्थ समिति द्वारा लिए गए सर्वसम्मत निर्णय को मनमाना या विकृत नहीं कहा जा सकता है. कोर्ट ने आगे कहा कि वास्तव में, दोनों एथलीट विश्व शीर्ष 10 रैंकिंग में हैं और इसलिए, इन एथलीटों को विशिष्ट एथलीटों के रूप में वर्गीकृत करना भी विकृत या मनमाना नहीं कहा जा सकता है.

  • Delhi High Court dismisses the petitions moved by wrestlers, Antim Panghal and Sujeet Kalkal, over the exemption given to wrestlers, Bajrang Punia and Vinesh Phogat, for direct entry into the Asian Games 2023 by the Wrestling Federation of India (WFI) ad-hoc.

    — ANI (@ANI) July 22, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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याचिकाकर्ता पहलवानों, अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की मांग थी कि किसी भी पहलवान को कोई छूट दिए बिना निष्पक्ष तरीके से ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होनी चाहिए. इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल द्वारा दाखिल इस याचिका पर सुनवाई करते हुए WFI से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था. 6 पुरुषों की फ्री स्टाइल डिवीजन के लिए ट्रायल 23 जुलाई से शुरू होने वाले हैं.

ये भी पढ़ें- Sakshi Malik ने विनेश-बजरंग को एशियाई खेलों में बिना ट्रायल मिली डायर्क्ट एंट्री की आलोचना की

Last Updated : Jul 22, 2023, 9:39 PM IST
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