चंडीगढ़: वित्त विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हरियाणा सरकार के सभी बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों सहित सभी मंडलायुक्तों के साथ ही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय,चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार और सभी उपायुक्तों को सम्बोधित एक पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के उपरांत उनकी ड्यूटी पर वापसी की तिथि से ये अनुबंध नवीनीकृत किया जाएगा.
सरकार को इस संबंध में कुछ महिला कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त हुए थे कि मातृत्व अवकाश के दौरान उनके अनुबंध की समाप्ति के कारण वे 6 महीने के मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठा पा रही हैं, जबकि मातृत्व लाभ अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार, एक महिला कर्मचारी को 6 महीने के मातृत्व अवकाश के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
ये निर्देश उन सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो अनुबंध आधार पर नियुक्त हैं और भविष्य में मातृत्व अवकाश का लाभ उठाना चाहती हैं. इसके अतिरिक्त, यह निर्देश उन महिला कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो मातृत्व अवकाश पर हैं और उनकी अनुबंध अवधि निकट भविष्य में समाप्त होने वाली है.